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वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये इनकम टैक्स जमा करने की समयसीमा इस तारीख तक बढ़ाई गई

Updated on: 24 Jun 2020, 10:44 PM

दिल्ली:

केन्द्र की मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए साल 2019-20 के आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है. केन्द्र सरकार ने यह तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. वित्त मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. वहीं साल 2018-19 के करदाताओं के लिए यह तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है. इसके पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी. इसके अलावा सरकार ने पैन कार्ड का आधार से लिंकिंग की समय सीमा को 31 मार्च 2021 कर दिया गया है. 

सरकार ने वित्त वर्ष 2018- 19 के लिये मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है. सीबीडीटी ने एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समयसीमा को भी एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है. यानी अब कोई भी कर दाता पिछले वित्त वर्ष में कर छूट पाने के लिये 31 जुलाई 2020 तक कर छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करके छूट पा सकता है. केन्द्र सरकार ने इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की जारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 30 नवंबर 2020 तक के लिये पहले ही बढ़ा दिया गया है. इस प्रकार आयकर की जो रिटर्न 31 जुलाई 2020 अथवा 31 अक्टूबर 2020 तक भरी जानी थी उन्हें अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है. इसके साथ ही कर आडिट रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा को 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है.