दरियागंज CAA हिंसा: इस शर्त पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिली जमानत

दरियागंज हिंसा: इस शर्त पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को मिली जमानत

author-image
nitu pandey
एडिट
New Update
दरियागंज CAA हिंसा: इस शर्त पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिली जमानत

चंद्रशेखर( Photo Credit : ANI)

भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर (Chandrashekhar) को दिल्ली की एक निचली अदालत से जमानत मिली गई है. आजाद को 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने दरियागंज में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही दिल्ली कोर्ट ने चंद्रशेखर को 16 फरवरी तक दिल्ली में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करने का आदेश दिया है.

Advertisment

बता दें कि 20 दिसंबर को दिल्ली में जामा मस्जिद परिसर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग जुटे हुए थे. शाम होते होते दरियागंज में हिंसा भड़क उठी थी. यहां पर चंद्रशेखर भी मौजूद थे.

गौरतलब है कि 20 दिसंबर को दिल्ली में जामा मस्जिद परिसर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग जुटे हुए थे. शाम होते होते दरियागंज में हिंसा भड़क उठी थी. यहां पर चंद्रशेखर भी मौजूद थे.

इसे भी पढ़ें:निर्भया की मां का झलका दर्द, कहा-ऐसा चलता रहा तो दोषियों को कभी नहीं होगी फांसी

बीमारी से ग्रस्त चंद्रशेखर आजाद ने निचली अदालत में पिछले दिनों जमानत याचिका दाखिल की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चंद्रशेखर और पुलिस दोनों को कड़ी फटकार लगाई.कोर्ट ने चंद्रशेखर से कहा कि आपको देश की संस्थाओं और प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए. वहीं कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदर्शन करना किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है और दिल्ली पुलिस ऐसे बर्ताव कर रही है 'जैसे कि जामा मस्जिद पाकिस्तान है'.

Delhi Daryaganj Violence Chandrashekhar Bhim Army Chief Chandrashekhar
      
Advertisment