MP News: बैतूल में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर हुई मारपीट, 6 घायल
उत्तराखंड में सोमवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल बंद करने के आदेश
एफआईएच प्रो लीग : भारतीय महिला हॉकी टीम चीन से 2-3 से हारी
कोलकाता गैंगरेप मामला : बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ने जन आंदोलन पर जोर दिया
मराठी लोगों के दबाव के कारण ही सरकार ने फैसला वापस लिया : राज ठाकरे
फॉर्मूला 1 : नॉरिस ने पियास्ट्री, लेक्लेर को पछाड़कर ऑस्ट्रियाई ग्रां प्री जीती
गाजा युद्धविराम पर शर्तों की रिपोर्ट को हमास ने किया खारिज
असीम मुनीर का बयान राजनीतिक, आंतकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख : प्रफुल्ल बख्शी
Kerala Lottery Result: केरल लॉटरी का विनिंग नंबर सामने आया, जाने किसने जीता एक करोड़ का ईनाम

दार्जिलिंग विस्फोट मामला : SC ने जीजेएम नेता बिमल गुरुंग की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दार्जिलिंग विस्फोट में आरोपी गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग की याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दार्जिलिंग विस्फोट में आरोपी गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग की याचिका खारिज कर दी।

author-image
vineet kumar1
एडिट
New Update
दार्जिलिंग विस्फोट मामला : SC ने जीजेएम नेता बिमल गुरुंग की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया

बिमल गुरुंग

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दार्जिलिंग विस्फोट में आरोपी गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग की याचिका खारिज कर दी।

Advertisment

शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल के मामलों के हस्तांतरण की मांग को लेकर गुरंग की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने बिमल गुरुंग की गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी हटा दिया है जिसके बाद उवकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के जनमुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग पर कलिपोंग पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया गया था।

आपको बता दें कि अगस्त 2017 में दार्जिलिंग के चौक बाजार क्षेत्र में पुलिस स्टेशन के पास ग्रेनेड से हमला हुआ था।

यह भी पढ़ें: BJP को दोहरा झटका: सरकार से अलग होने के बाद NDA से अलग हुई TDP, अविश्वास प्रस्ताव को देगी समर्थन

इससे पहले दिसंबर 2017 में, गुरुंग ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) राज्य में उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए उन्हें फंसा कर पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है।

नवंबर 2017 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुंग की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद गुरंग ने दावा किया कि इस याचिका में गलत बयानी की गई है।

बता दें कि गुरुंग को जीजेएम ने निलंबित कर बिनय तमांग को नए पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुना था।

और पढ़ें- बीजेपी-टीडीपी में बढ़ा मनमुटाव, YSR के अविश्वास प्रस्ताव को देगी समर्थन

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Bimal Gurung Darjeeling Blast
      
Advertisment