असम की अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
असम की अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
गुवाहाटी:
असम के कोकराझार जिले की एक अदालत ने रविवार को गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित कार्यकर्ता जिग्नेश मेवाणी की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।वकीलों के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस से सोमवार को मेवाणी को फिर से अदालत में पेश करने को कहा। संभावना है कि इसी दिन अदालत उनकी जमानत याचिका पर अपना आदेश देगी।
सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद मेवाणी के वकीलों ने मीडिया से कहा कि वे उनकी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
18 अप्रैल को एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के सिलसिले में बुधवार रात को अपने गृह राज्य से गिरफ्तार किए गए मेवाणी को गुरुवार सुबह गुवाहाटी ले जाया गया, फिर उन्हें सड़क मार्ग से कोकराझार ले जाया गया।
उनकी गिरफ्तारी असम के एक भाजपा नेता द्वारा आईटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग करने वाली शिकायत दायर किए जाने पर हुई।
मेवाणी की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस ने असम के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी को एक साजिश करार दिया। इसने मामले को देखने के लिए अपनी कानूनी टीम कोकराझार भी भेजी।
असम कांग्रेस के प्रमुख भूपेन कुमार बोरा ने आरोप लगाया कि यह पुलिस द्वारा एक साजिश और गुंडागीरी है, जबकि भाजपा सरकार पर एक साधारण ट्वीट से निपटने के लिए राज्य के पुलिस बल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी थाने में मेवाणी से मुलाकात की। माकपा विधायक मनोरंजन तालुकदार और निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने भी थाने में मेवाणी से मुलाकात की थी।
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