'मास्क न पहनने वाले लोगों के लिए डर का माहौल बनाने की जरूरत है'
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर में 8 अप्रैल यानी आज से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, 17 अप्रैल तक यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
highlights
- देश में अब कोरोना के भयावह आंकड़े सामने आने लगे हैं
- गोवा में भी बुधवार को पिछले 6 महीने बाद सबसे ज्यादा 527 मामले सामने आये हैं
- दिल्ली के बाद अब नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू
नई दिल्ली :
देश में अब कोरोना के भयावह आंकड़े सामने आने लगे हैं. गोवा में भी बुधवार को पिछले 6 महीने बाद सबसे ज्यादा 527 मामले सामने आये हैं. राज्य के भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तनावड़े ने गुरुवार को सरकारी एजेंसियों से मास्क ना लगाने वाले लोगों के लिए डर का माहौल बनाने का आग्रह किया. तनावड़े ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर कहा, लॉकडाउन एक समाधान नहीं हो सकता है. डर का माहौल बनाने की जरुरत है और लोगों को मास्क पहनने की जरूरत है. तनावड़े ने यह भी कहा, सरकार को फोर्स बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए मजबूर किया जा सके.
सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, शुरू में लोग डर गए थे, लेकिन आज मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अगर हमें इसे नीचे लाने की जरूरत है, तो कार्यों, पार्टियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है. राज्य भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा, गोवा सरकार को प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन उद्योग के श्रमिकों का टीकाकरण करने पर ध्यान देना चाहिए.
दिल्ली के बाद अब नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर में 8 अप्रैल यानी आज से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, 17 अप्रैल तक यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने प्रेस नोट जारी कर नाइट कर्फ्यू के निर्देश दिए हैं. निर्देश के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं, चिकित्सा सेवाओं के लिए मूवमेंट जारी रहेगी.
इस दौरान केवल वही लोग सफर कर सकेंगे जो की इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं. जैसे कि सभी डॉक्टर्स, नसिर्ंग स्टाफ, पैरा मेडिकल आदि वहीं गर्भवती महिला या कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने जा रहा है. साथ ही हवाई अड्डे , रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले लोग वैध टिकट दिखा सफर कर सकेंगे. आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और न ही किसी को पास की जरूरत होगी.
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