निर्भया के गुनहगारों को कल भी नहीं हो पाएगी फांसी, यहां समझें पूरा मामला
निर्भया के गुनहगारों को कल मंगलवार को भी फांसी नहीं हो पाएगी. आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुनहगार पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने अक्षय की दया याचिका के आधार को सुनवाई योग्य नहीं माना.
नई दिल्ली:
निर्भया के गुनहगारों (Nirbhaya Convicts) को कल मंगलवार को भी फांसी नहीं हो पाएगी. आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुनहगार पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने अक्षय की दया याचिका के आधार को सुनवाई योग्य नहीं माना. उसके बाद पवन की ओर से दया याचिका दायर कर दी गई है. कानूनन, कोई भी याचिका पेंडिंग रहने के बीच फांसी की सजा अमल में नहीं लाई जा सकती. इस लिहाज से पवन की दया याचिका अभी पेंडिंग है और कल तो फांसी होनी मुमकिन नहीं दिखती. गुनहगारों के लिए राहत की एक बात और है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही फांसी दी जा सकती है. यह बात भी गुनहगारों के पक्ष में जाती है.
यह भी पढ़ें : निर्भया के गुनहगार पवन ने चला आखिरी दांव, राष्ट्रपति के पास दायर की दया याचिका
ऐसे समझें याचिकाओं का झोल
निर्भया केस में फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना और फैसला बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चारों गुनहगारों की क्यूरेटिव याचिका दायर करने का विकल्प अब खत्म हो गया है. तीन गुनहगारों की दया याचिका भी खारिज की जा चुकी है. अब केवल एक गुनहगार पवन की दया याचिका ही पेंडिंग है. लिहाजा फांसी की सजा को अभी अमल में नहीं लाया जा सकता. दया याचिका खारिज होने के बाद भी गुनहगारों को 14 दिन तक फंदे पर नहीं लटकाया जा सकता. इस तरह देखा जाए तो गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के बीच अब केवल पवन की दया याचिका ही बाधा है. दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद गुनहगारों को फंदे पर लटकने से कोई नहीं बचा सकता.
यह भी पढ़ें : दुनिया भर के गंजों के लिए अनुपम खेर का गाना हुआ Viral, देखें मजेदार Video
सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट में आज क्या हुआ
पटियाला हाउस कोर्ट (ट्रायल कोर्ट) ने सोमवार को जो अर्जी खारिज की, उसमें अक्षय की ओर से दया याचिका दायर करने का आधार था कि उसकी पहली दया याचिका अधूरी थी. इसलिए उसने दूसरी दया याचिका दायर की. वही पवन की अर्जी का आधार था कि उसकी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव अर्जी पेंडिंग है, लिहाजा फांसी नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने अक्षय की दूसरी दया याचिका के हवाले को नहीं माना और पवन की चूंकि आज सुबह क्यूरेटिव खारिज हो गई, इसलिए वो भी दलील खारिज हो गई. यानी कोर्ट ने अभी तक अपने पास उपलब्ध लिखित रिकॉर्ड के मुताबिक दोषियों की फांसी टालने की अर्जी खारिज कर दी है. हालांकि अब गुनहगारों के वकील और तिहाड़ जेल अथॉरिटी ट्रायल कोर्ट को लिखित में बताएंगे कि पवन ने क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद दया याचिका दायर कर दी है तो कोर्ट को फिर कल के लिए जारी डेथ वारंट पर रोक लगानी पड़ेगी.
यह भी पढ़ें : तिहाड़ जेल में शुरू हुई फांसी की तैयारी, कुछ देर में चारों डमी को फांसी पर लटकाएगा जल्लाद
डेथ वारंट कैंसिल करने की अर्जी
उधर, गुनहगार पवन के वकील एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी देकर डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की है. उनकी दलील है कि पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है. पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी. हालांकि, निर्भया की मां का दावा है कि कल ही दोषियों की फांसी होगी.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Lok Sabha Elections 2024: रजनीकांथ से लेकर कमल हासन तक वोट देने पहुंचे ये सितारे, जागरूक नागरिक होने का निभाया फर्ज
-
टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ एक्सीडेंट, होगी सीरीयस सर्जरी, काम छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचे पति
-
Maidan BO Collection: मैदान ने बॉक्स ऑफिस पर पूरा किया एक हफ्ता, बजट की आधी कमाई भी नहीं कमा पाई फिल्म
धर्म-कर्म
-
Kamada Ekadashi 2024: कामदा एकादशी के दिन इस पेड़ की पूजा करने से हर मनोकामना होती है पूरी
-
Aaj Ka Panchang 19 April 2024: क्या है 19 अप्रैल 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
Sanatan Dharma: सनातन धर्म में क्या हैं दूसरी शादी के नियम, जानें इजाजत है या नहीं
-
Hanuman Jayanti 2024 Date: हनुमान जयंती पर बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग, जानें किन राशियो की होगी आर्थिक उन्नति