जमशेदपुर सहारा सिटी दुष्कर्म में तीन दोषियों को 25 वर्ष का कारावास, डीएसपी, थानेदार समेत 22 पर अलग से चलेगा मुकदमा

जमशेदपुर सहारा सिटी दुष्कर्म में तीन दोषियों को 25 वर्ष का कारावास, डीएसपी, थानेदार समेत 22 पर अलग से चलेगा मुकदमा

जमशेदपुर सहारा सिटी दुष्कर्म में तीन दोषियों को 25 वर्ष का कारावास, डीएसपी, थानेदार समेत 22 पर अलग से चलेगा मुकदमा

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

जमशेदपुर सहारा सिटी दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में जिला अदालत ने तीन दोषियों को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले की जांच में दौरान बाद में डीएसपी अजय केरकेट्टा और थानेदार इमदाद अंसारी सहित 22 लोग आरोपी बनाये गये थे, जिनके खिलाफ अलग से मुकदमा चलता रहेगा। अदालत ने शनिवार को जिन तीन लोगों को सजा सुनाई है, वे नाबालिग लड़की की ब्लैकमेलिंग और उससे बार-बार दुष्कर्म के मामले में 18 जनवरी 2019 को मानगो थाने में दर्ज पहली एफआईआर में आरोपी बनाये गये थे।

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सजा पाने वाले अभियुक्तों में इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो शामिल हैं। इन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें अतिरिक्त तीन साल की सजा काटनी होगी। तीनों को 18 जनवरी को कोर्ट ने 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था।

पीड़िता ने अपने साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया था कि तकरीबन दो दर्जन लोगों ने उसका बलात्कार किया। वह मानगो स्थित सहारा सिटी के फ्लैट में अपने मुंहबोले चाचा के यहां रहती थी। वर्ष 2016 में यहां शिवकुमार नाम का व्यक्ति फ्लैट की लाइट ठीक करने आया था और उसने घर में अकेला पाकर न सिर्फ उसका बलात्कार किया बल्कि वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह उसे कई लोगों से मिलवाता रहा, जो उसका बलात्कार करते थे। दूसरी बार भी उसका न्यूड वीडियो बना लिया गया और उसके बाद ब्लैकमेलिंग के साथ उसके बलात्कार यह अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। एक रोज जंगल ले जाकर उसका बलात्कार किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे थाने ले गयी।

पीड़िता का आरोप है कि थाना प्रभारी इमदाद अंसारी एवं पुलिस उपाधीक्षक अजय केरकेट्टा ने भी उसका बलात्कार किया। इस घटना के बाद एक महिला खुद को उसके रिश्ते की चाची कहकर थाने से छुड़वा ले गयी थी और इसके बाद उसे एनएच-33 स्थित कई होटलों में ले जाया गया, जहां कई लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया।

बता दें कि इस मामले पर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीड़िता की शिकायत पर सीआईडी जांच का आदेश दिया था। पीड़िता के बयान पर पुलिस अधिकारियों समेत 22 लोग इस मामले में आरोपी बनाये गये। इन सभी के खिलाफ मामला अलग से चलता रहेगा। मामले में धारा 319 के तहत जो लोग आरोपी बनाये गये हैं, उनमें सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, दिनेश अग्रवाल, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, शाहिद, अभिषेक मिश्रा, गुड्डू गुप्ता, इमदाद अंसारी, अजय केरकेट्टा, लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम केबुल वाला, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह और तनुश्री नायक शामिल हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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