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असम में भाजपा की सरकार बनाएगी गौ रक्षा कानून

असम में भाजपा की सरकार बनाएगी गौ रक्षा कानून

Updated on: 08 Jul 2021, 11:10 PM

गुवाहाटी:

असम में भाजपा सरकार एक गौ संरक्षण कानून बनाएगी। इस संबंध में एक विधेयक 12 जुलाई से शुरू होने वाले अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जिसमें राज्य के बाहर जानवरों की तस्करी और परिवहन पर रोक लगाई जाएगी। एक मंत्री ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है।

राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने बुधवार को यहां एक बैठक में मवेशी संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी और इसे विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

संसदीय कार्य विभाग हजारिका ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मौजूदा असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1950 को निरस्त करने और आगामी सत्र में असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 पेश करने का फैसला किया गया है।

प्रस्तावित विधेयक के बारे में राज्यपाल जगदीश मुखी ने 22 मई को नई विधानसभा के पहले सत्र में अपने प्रथागत भाषण में कहा था कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी और अपराधियों के लिए कड़ी सजा लागू करेगी।

मुखी ने कहा, प्रस्तावित विधेयक राज्य के बाहर मवेशियों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की परिकल्पना करता है। एक बार गौ संरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित हो जाने के बाद असम देश के उन अन्य राज्यों में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने इसी तरह के कानून पारित किए हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.