भारत में गाय की पूजा की जाती है। ऐसे में कई राज्यों में इसको मारना या खाना अपराध माना जाता है। हालांकि निर्यात में भी भारत ही सबसे अव्वल है। भारत के 29 में से 10 राज्यों में बीफ पर किसी तरह का बैन नहीं है। बीफ यानि गाय, बैल, सांड और भैंस का मांस होता है। को काटने बाक़ि 18 राज्यों में गो-हत्या पर पूरी या आंशिक रोक है। गो-हत्या पर कोई केंद्रीय क़ानून नहीं है पर अलग राज्यों में इसपर रोक है। गुजरात सरकार ने गो हत्या कानून का बिल पास कर इसकी सजा उम्रकैद कर दी है। जो देश के बाकी सभी राज्यों से ज्यादा है। बाकी राज्यों में गौ हत्या के कानून के बारे में पढ़ें:-
#आंध्र प्रदेश और तेलांगना
आंध्र प्रदेश और तेलांगना में गौ हत्य़ा करना प्रतिबंधित है। गौहत्या करने वाले व्यक्ति को 6 महीने की सजा औऱ 1 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
#असम
असम के कई इलाकों में गौ हत्या पर बैन है। केवल फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट वाली जगहों पर इसे काटा जा सकता है।
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#बिहार
गायों को काटा जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसका उल्लंधन करने वालेको 6 महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
#चंडीगढ
गायों को काटा जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
#छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में गाय को काटना या उसका मीट रखना बैन है। इसके लिए 7 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
#दिल्ली
दिल्ली में गाय को काटना या उसका मीट रखना बैन है।
#गुजरात
गुजरात में गौ हत्या या बीफ रखने व उससे संबंधित अपराध पर उम्रकैद की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 1 लाख से 50,000 रूपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा।
#हरियाणा
हरियाणा में 2015 के कानून के हिसाब से गाय को काटा नहीं जा सकता है। इसका उल्लघंन करने पर 3-10 साल की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी देना होगा।
#हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में गौहत्या पर 5 साल की जेल हो सकती है।
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#जम्मू-कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में गौ हत्या पर 10 साल तक की सजा हो सकती है।
#झारखंड
झारखंड में गौ हत्या के लिए 10 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
# कर्नाटक
कर्नाटक में गौ हत्या के लिए 7 साल के लिए और 1 लाख रूपये का जुर्माना लग सकता है।
# मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश में गौ हत्या के लिए 7 साल के लिए जेलहो सकती है।
# महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में गौ हत्या के लिए 5 साल के लिए जेल हो और 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
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#ओडिशा
ओडिशा में गौ हत्या के लिए 2 साल के लिए जेल हो और 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
# पंजाब
पंजाब में सरकार की अनुमति से केवल निर्यात किया जा सकता है।
#राजस्थान
राजस्थान में गौ हत्या के लिए 10 साल के लिए जेल हो और 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
#तमिलनाडु
तमिलनाडु में गौ हत्या के लिए 3 साल के लिए जेल हो और 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
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#उत्तरप्रदेश
उत्तरप्रदेश में गौ हत्या के लिए 7 साल के लिए जेल हो और 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
इन राज्यों में नहीं है बैन
केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गो-हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
Source : Aditi Singh