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हरियाणा में बढ़ा लॉकडाउन तो दिल्ली में छूट, जानें अन्य राज्यों की स्थिति

कोरोना के घटते मामलों के साथ ही कई राज्यों ने आर्थिक गतिविधियों को दोबारा से शुरू करने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया की शुरू कर दी है. तो कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. आइए जानते हैं किन राज्यों ने खुद को किया अनलॉक और किसने बढ़ाया लॉकडाउन 

Updated on: 12 Jul 2021, 06:46 AM

highlights

  • हरियाणा में 19 जुलाई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन
  • दिल्ली में बिना दर्शकों के स्टेडियम खोलने की इजाजत
  • महाराष्ट्र में प्रशासनिक इकाइयों में स्तर 3 प्रतिबंध जारी

नई दिल्ली:

देश के कई राज्यों में कोरोना का प्रकोप लगातार कम हो रहा है. संक्रमण का ग्राफ नीचे आने के कारण लोगों को छूट भी दी जा रही है. रविवार को देशभर में कोरोना के करीब 41 हजार नए केस सामने आए. इस दौरान 895 लोगों की घातक संक्रमण की वजह से मौत हुई है. देश में एक्टिव केस घटकर 4,54,118 रह गए हैं, जो कुल मामलों का 1.47 प्रतिशत है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में अब तक 2,99,75,064 लोग महामारी से ठीक हुए हैं जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 41,526 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं. पिछले 24 घंटे के दौरान नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही. कोरोना के घटते मामलों के साथ ही कई राज्यों ने आर्थिक गतिविधियों को दोबारा से शुरू करने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया की शुरू कर दी है. तो कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. 

हरियाणा में 19 तक बढ़ा लॉकडाउन

हरियाणा सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में जारी लॉकडाउन को एक सप्ताह बढ़ाकर 19 जुलाई तक कर दिया है. हालांकि इस दौरान कुछ छूट दी गई है. राज्य सरकार ने कोविड लॉकडाउन को ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ नाम दिया है. दुकानें, मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थलों, कॉरपोरेट कार्यालयों, विवाह समारोह, अंतिम संस्कार और अन्य जमावड़े वर्तमान छूटों के अनुरुप ही चलते रहेंगे. स्वीमिंग पूल (तरण ताल) और स्पा बंद रहेंगे. 

हालांकि सरकार ने छात्रों सहित अन्य लोगों के लिए कुछ छूट की घोषणा की है. आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत प्रदत शक्तियों के आधार पर मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा’ को और एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जाता है. हरियाणा में यह अवधि 12 जुलाई सुबह पांच बजे से 19 जुलाई सुबह पांच बजे तक के लिए बढ़ायी जाती है.

हालांकि राज्य सरकार ने अन्य कई छूट की अनुमति दी है. आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुमति दी गई है कि वे शंका समाधान, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं, ऑफलाइन परीक्षाओं आदि के लिए छात्रों को बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा. आदेश के अनुसार सिर्फ परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ही विश्वविद्यालय के छात्रावास खोले जाएंगे.

शादियों और अंत्येष्टि के लिए लागू रहेगा ये नियम
हरियाणा सरकार के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान शादियों और अंत्येष्टि के लिए सभाओं में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी. जबकि खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है. यही नहीं, 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक स्पा खोलने की अनुमति भी दी गई है. जबकि हरियाणा प्रदेश में सिनेमाघर भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चालू हो सकेंगे. वहीं, प्रदेश सरकार ने स्वीमिंग पूल, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इन सभी में कोरोना के नियमों का पालन जरूरी है. अब राज्य में आईटीआई संस्‍थान भी खोले जा सकेंगे.

दिल्ली

दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए स्पोर्ट्स क्लब और स्टेडियम को अनलॉक-6 में खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन बिना दर्शकों के. हालांकि लंबे समय से लॉकडाउन से निजात पाने का इंतज़ार कर रहे सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स को इस बार भी राहत नहीं मिली है. बार 50% बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे. समय सीमा दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही रहेगी. जबकि मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे.

दिल्ली मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ काम करना जारी रखेंगे. डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलेंगी. दिल्ली सरकार ने 31 मई से ऑनसाइट श्रमिकों के साथ निर्माण और निर्माण गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाते हुए चरणबद्ध अनलॉक प्रक्रिया शुरू की थी.

महाराष्ट्र

संक्रमण दर घटने और ऑक्सीजन बेड ज्यादा होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों में प्रतिबंध लगाने के लिए 'राज्य स्तरीय ट्रिगर' की घोषणा की है. राज्य स्तरीय ट्रिगर का मतलब है कि प्रशासनिक इकाइयों में स्तर 3 प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उन्हें वापस लेने के लिए कॉल नहीं करता.

कर्नाटक

मंदिर जाने वालों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को केवल 'दर्शन' के लिए जनता के लिए खोलने की अनुमति देने का फैसला किया और शॉपिंग मॉल को भी काम करने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, शैक्षणिक संस्थान, थिएटर, सिनेमाघर और पब बंद रहेंगे. रात का कर्फ्यू सप्ताह के दिनों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. सप्ताहांत कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा लिया गया है, जबकि सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों और अन्य सभाओं और बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

सरकार ने शादियों के लिए मेहमानों को बढ़ाने का भी फैसला किया है और पारिवारिक समारोहों में 40 मेहमानों की वर्तमान सीमा से 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति की अनुमति नहीं है और दाह संस्कार के लिए 20 लोग इकट्ठा हो सकते हैं.