logo-image

विवेक बिंद्र केस में कोर्ट की टिप्पणी, संदीप महेश्वरी को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश

वहीं, आपराधिक मानहानी के मामले में संदीप महेश्वरी फरीदाबाद कोर्ट में पेश हुए. हालांकि वो इस दौरान अपने वकील के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे.

Updated on: 05 Apr 2024, 10:03 PM

नई दिल्ली :

मोटिवेशनल स्पीकर डॉ विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच की कानूनी लड़ाई अब काफी गंभीर हो चुका है.आपको बता दें कि पिछले महीने डॉ विवेक बिंद्रा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए फरीदाबाद कोर्ट ने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की बात मानी थी. इसके बाद कोर्ट ने संदीप महेश्वरी के खिलाफ समन जारी किया था. वहीं संदीप महेश्वरी ने इस समन के मुताबिक 2 अप्रैल 2024 को फरीदाबाद कोर्ट के सामने पेश होना था. कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए संदीप महेश्वरी ने चंड़ीगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया था. 

मीडिया रिपोर्ट की माने तो संदीप माहेश्वरी ने फरीदाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संदीप महेश्वरी की मांग को खारिज कर दिया है. जिसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट  में अपील करना संदीप महेश्वरी पर ही भारी पड़ गया. हाईकोर्ट ने मामले पर याचिकाकर्ता को ही खरीखोटी सुनाई है. आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस केस में उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती है. आगे अदालत ने कहा कि उन्हें हर हालत में फरीदाबाद कोर्ट में पेश होना ही होगा. 
 

पेश होने का आदेश

वहीं, आपराधिक मानहानी के मामले में संदीप महेश्वरी फरीदाबाद कोर्ट में पेश हुए. हालांकि, वो इस दौरान अपने वकील के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे.  कोर्ट ने मामले पर सुनावई करते हुए अगली तारीख पर संदीप महेश्वरी को शरीर पेश होने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि इस केस की अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने तय किया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर वो अगली सुनवाई के में पेश नहीं होते हैं तो इसे कोर्ट के खिलाफ माना जाएगा. इसके बाद उन के खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है. कहा जा रहा है कि  संदीप माहेश्वरी अब बुरे कंडीशन में फंसते नजर आ रहे हैं. 

माहेश्वरी ने लगाए थे डॉ बिंद्रा पर गंभीर आरोप

आपको बता दें कि ये पूरा मामला 11 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था. उस दौरान संदीप माहेश्वरी ने डॉ विवेक बिंद्रा के खिलाफ एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें विवेक बिंद्रा को फ्रॉड और स्कैम करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. संदीप माहेश्वरी ने इसके अलावा अपने यूट्यूब चैनल के जरिए शेयर करते हुए डॉ बिंद्रा पर 500 करोड़ रुपए के गबन करने का आरोप लगाया था. इसके बाद डॉ बिंद्रा की अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए IPC की धारा 499 और 500 के अंतर्गत संदीप माहेश्वरी पर आपराधिक मानहानि का मामला मानते हुए समन जारी किया था.