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रेल भवन के सामने प्रदर्शन मामला: अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया पर आरोप तय, संजय सिंह को मिली राहत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधायक सोमनाथ भारती और विधायक राखी बिरला के खिलाफ 2014 में रेल भवन के सामने प्रदर्शन करने के एक मामले में आरोप तय कर दिए है.

Updated on: 06 Jul 2019, 07:21 AM

highlights

  • रेल भवन के सामने प्रदर्शन मामले में आरोप तय
  • अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर आरोप तय
  • संजय सिंह और आशुतोष को कोर्ट ने किया बरी

नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधायक सोमनाथ भारती और विधायक राखी बिरला के खिलाफ 2014 में रेल भवन के सामने प्रदर्शन करने के एक मामले में आरोप तय कर दिए है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किया है. वहीं इस मामले में सांसद संजय सिंह और इनके पूर्व सहयोगी आशुतोष को कोर्ट ने बरी कर दिया गया है. केजरीवाल समेत अन्य नेताओ के खिलाफ आईपीसी की धारा 145, 147 ,149, 332 के तहत आरोप तय किए गए. सुनवाई के दौरान केजरीवाल और सिसोदिया कोर्ट में नहीं पेश हुए थे.

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उन्हें कोर्ट ने पेशी से छूट दे दी थी इस वजह से उनके वकीलों ने कोर्ट के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए. वहीं, सोमनाथ भारती कोर्ट में मौजूद थे. जबकि राखी बिरला कोर्ट में नहीं पहुंच पाई, उन्हें अगली तारीख में कोर्ट में आकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे.

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बता दें कि ये मामला 2014 का है. अरविंद केजरीवाल रेप के एक मामले में गृहमंत्री से मिलना चाहते थे. केजरीवाल की मांग थी कि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए. केजरीवाल से उस समय की गृह मंत्री नही मिले. लिहाजा, केजरीवाल बाकी नेताओ के साथ रेल भवन पर प्रदर्शन करने लगे. इस मामले में कोर्ट ने सभी 6 नेताओं को जमानत दे दी थी.