विजय माल्या के 4200 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगा ईडी, कोर्ट से मिली मंजूरी
शराब कारोबारी विजय माल्या की 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जब्त करेगी। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने इस बात की अनुमति दे दी है।
नई दिल्ली:
शराब कारोबारी विजय माल्या की 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जब्त करेगी। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने इस बात की अनुमति दे दी है।
अदालत के इस आदेश के बाद माल्या की संपत्ति कुर्क करने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले साल सितंबर में ED ने मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (PMLA) के तहत आदेश जारी करते हुए कई संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया है।
इन संपत्तियों में फ्लैट, फार्म हाउस, शेयर और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं। ये संपत्तियां माल्या और उनकी सहयोगी कंपनियों के नाम हैं। एजेंसी ने इससे पहले कहा था कि इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 6,630 करोड़ रुपये है। इनकी बैंक वैल्यू 4,234.84 करोड़ रुपये है।
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PMLA के निर्णायक प्राधिकरण के सदस्य (विधि) तुषार वी. शाह ने कहा कि ये संपत्तियां 'मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा' हैं। ऐसे में इन संपत्तियों की PMLA की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत कुर्की की पुष्टि की जाती है। प्रवर्तन निदेशालय अब इन संपत्तियों की कुर्की करेगा।
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