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डाक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी खांसी-जुकाम की दवा

कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान में सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की दवा अब डाक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी. राज्य सरकार ने इस बारे में दवा विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं.

Updated on: 20 Apr 2020, 11:34 PM

जयपुर:

कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान में सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की दवा अब डाक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी. राज्य सरकार ने इस बारे में दवा विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं. चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने प्रदेश में किसी भी केमिस्ट या दवा विक्रेता को बिना चिकित्सक की पर्ची के सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की दवाई उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश दिए हैं.

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सिंह के अनुसार अगर कोई इस तरह की दवा लेने आता है तो दवा विक्रेता उसका नाम-पता और टेलीफोन नंबर लेकर औषधि नियंत्रक अधिकारी या चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को तुरंत सूचित करें. उन्होंने सभी औषधी नियंत्रक अधिकारी या चिकित्सा संस्थान के प्रभारियों को भी प्रतिदिन उक्त सूचना को अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि विभाग की टीम द्वारा ऎसे व्यक्तियों से संपर्क करके स्क्रीनिंग और जांच आदि की कार्रवाई की जा सके.

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सिंह ने बताया कि फ्लू व कोरोना वायरस संक्रमण के शुरुआती लक्षण (खांसी, जुकाम, गले में खराश व बुखार) प्रथम दृष्टया समान हैं. राज्य सरकार के सामने यह बात आई है कि वर्तमान हालात में सामाजिक अलगाव की आशंका, कोरोना संक्रमण के बारे में भ्रांति व कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के प्रति झिझक के चलते उक्त लक्षणों से प्रभावित कुछ व्यक्ति चिकित्सा संस्थानों में ना जाकर आसपास के दवा विक्रेताओं से प्राथमिक उपचार की दवाएं बिना चिकित्सकीय परामर्श के ले रहे हैं. ऐसे में व्यक्तियों के चिकित्सा संस्थानों तक नहीं पहुंचने के कारण उनका डाटा संधारण व कोरोना वायरस संक्रमण की जांच नहीं हो पा रही है.