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नरेंद्र मोदी सरकार ने 17 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, जानिए किन चीजों पर मिलेगी छूट

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है. गृहमंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए गाइडलाइन जारी की है. ये आदेश आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी किए गए हैं.

Updated on: 01 May 2020, 11:59 PM

नई दिल्ली:

कोरोनावायरस (Corona Virus) के संकट से लड़ रहे भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में लॉक डाउन (Lock Down) की अवधि को 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है. यानि कि 3 मई को खुलने वाला लॉकडाउन अब आगामी 17 मई तक चलेगा. देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है. गृहमंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए गाइडलाइन जारी की है. ये आदेश आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी किए गए हैं. 

आपको बता दें कि गृहमंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक देश में यातायात की सारी सुविधाएं पहले की तरह ही बंद रहेंगी. ट्रेन और हवाई सेवाएं नहीं शुरू की जाएंगी. मेट्रो सेवाओं को भी बंद रखा जाएगा. किसी भी तरह के मॉल और सिनेमा हॉल या फिर भीड़ इकट्ठा होने वाली जगहों को अभी नहीं खोला जाएगा. इसके अलावा बहुत सी गतिविधियां अभी भी देश में सभी जोन में बंद रहेंगी. इसके साथ ही स्कूल, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण सेंटर और कोचिंग सेंटर का संचालन भी नहीं होगा.

  • ऑरेंज जोन में कार और दो लोगों के जाने को मंजूरी
  • ग्रीन जोन में बस स्टेशन पर 50 फीसदी कर्मचारी काम करेंगे
  • ग्रीन जोन में मिलेंगी कुछ रियायतें
  • ग्रामीण इलाकों में रेड जोन में भी मनरेगा और उद्योगों को मंजूरी
  • रेड जोन में जरूरी सामानों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी होगी
  • ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी सामानों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी होगी
  • 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी घरों से ना निकलें
  • स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद
  • गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग औरतें घरों में रहें
  • 17 मई तक सभी होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल बंद
  • 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 ग्रीन जोन बनाए गए हैं
  • रेड जोन के निजी दफ्तरों में 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम को मंजूरी
  • कंटेनमेंट जोन में शराब बिक्री पर 17 मई तक लगी रोक