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कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन, बाकी जगहों में 3 फेज में मिलेगी छूट

कोरोना वायरस (Coronavirus) से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है. 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है.

Updated on: 30 May 2020, 08:16 PM

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (Coronavirus) से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है. 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. लॉकडाउन 5.0 (Lockdown 5.0) को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया है. 

केंद्र सरकार ने अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

पहले चरण में खुलेगी ये चीजें 

पहले चरण में सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी.

दूसरे चरण में शैक्षिणक संस्थान खोले जाएंगे 

दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे.

तीसरे चरण में इंटरनेशल फ्लाइट्स और इन चीजों को खोलने पर होगा विचार

तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा .

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक निकलना होगा बैन

गृहमंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.

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कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा

गृहमंत्रालय ने आगे बताया कि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.