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Coronavirus (Covid-19): एयर इंडिया (Air India) ने विदेश जाने के लिए बुकिंग शुरू की, जानें कौन-कौन जा सकता है

Coronavirus (Covid-19): भारत और अमेरिका के बीच वंदे भारत अभियान के तहत चल रही उड़ानों के लिये प्रति यात्री किराये के तौर पर एक लाख रुपये लिये जा रहे हैं.

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Dhirendra Kumar
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एयर इंडिया (Air India)( Photo Credit : फाइल फोटो)

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Coronavirus (Covid-19): एयर इंडिया (Air India) ने अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर के वैध वीजाधारकों और जाने की शर्तों को पूरा करने वाले विदेशी नागरिकों के लिये वंदे भारत अभियान (Vande Bharat Mission) के तहत सात से 14 मई तक वहां जाने वाली उड़ानों के लिये बुकिंग शुरू कर दी है. अधिकारियों ने कहा कि विदेशी नागरिकों या वैध वीजा धारकों से वही किराया लिया जायेगा, जो वहां से आने वाले भारतीय नागरिकों से लिया जा रहा है. भारत और अमेरिका के बीच वंदे भारत अभियान के तहत चल रही उड़ानों के लिये प्रति यात्री किराये के तौर पर एक लाख रुपये लिये जा रहे हैं.

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भारत और सिंगापुर के बीच उड़ान का किराया प्रति यात्री 18000 से 20000 रुपये है जबकि ब्रिटेन के लिये किराया प्रति यात्री के हिसाब से 50000 रुपये है. गृह मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया था कि जिस व्यक्ति के पास विदेशी भारतीय नागरिकता (ओसीआई) कार्ड या दूसरे देश की नागरिकता या उस देश का एक साल से अधिक अवधि का वैध वीजा है या ग्रीन कार्ड है , वह वंदे भारत अभियान के तहत भारत से उस देश की यात्रा का पात्र है. नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को घोषणा की थी कि एयर इंडिया सात से 13 मई तक 12 देशों के लिये 64 उड़ानों का संचालन करके कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे करीब 15000 भारतीयों को वापस लायेगा. एयरलाइन के अधिकारियों ने बताया कि कुछ उड़ानों में देरी होने से अब 64 उड़ानें सात से 14 मई तक चलेंगी.

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वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को एक भारतीय व्यवसायी और उसका रसोइया जाम्बिया के लुसाका से विमान में दिल्ली हवाई अड्डे उतरा. इस निजी विमान को बिना किसी यात्री के आना था और इसमें जाम्बिया के करीब 40 नागरिकों को वापिस जाना था. डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने आने वाले किसी यात्री को अनुमति नहीं दी थी। हम एयरलाइन (निजी) से सफाई मांगेंगे. आव्रजन ब्यूरो का इन मामलों में सख्त प्रोटोकॉल है, जिसपर अवश्य कार्रवाई हुई होगी. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि व्यवसायी और उसके रसोइये को भारत में पृथक-वास में भेजा गया है या वापस भेज दिया गया है.

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