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Lockdown 3.0: तीनों जोन में होगी शराब-पान मसाले की बिक्री, इन नियमों का करना होगा पालन

कोरोना महामारी से निपटने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने तीसरी बार दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. हालांकि, इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें दी गई हैं. इनमें शराब और पान मसाले की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है.

Updated on: 01 May 2020, 11:50 PM

नई दिल्ली:

देश में कोरोना (Corona Virus) के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. अबतक कोरोना के 35,365 मरीज सामने आए हैं, जबकि 9065 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं. इसी क्रम में कोरोना महामारी से निपटने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने तीसरी बार दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. देश में अब 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. हालांकि, इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें दी गई हैं. इनमें शराब और पान मसाले की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है.

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लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज-रेड) में शराब की बिक्री की मंजूरी दी गई है. साथ ही गुटखा, पान मसाला और तम्बाकू को बेचने की भी इजाजत दी गई है. हालांकि, केवल कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं, शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर की जा सकेगी. इसके साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए.

फिलहाल, शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. यहां 17 मई तक शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी. वहीं, शराब, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा. सार्वजनिक जगहों पर सेवन करने पर रोक रहेगी. जो दुकानें शराब-पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के बीच में छह फीट की दूरी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया जाए. दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर 5 से ज्यादा लोग न हों.

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आपको बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था. 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन चला था. इसके बाद पीएम मोदी की ओर से 15 अप्रैल से तीन मई तक 19 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया था. हालांकि, इस बार गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है. साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों से सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाए जाने की बात कही है.