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Lockdown 3.0: 2 सप्ताह के लिए फिर बढ़ी देशबंदी, जानें- किस जोन में कितनी राहत, कहां पाबंदी

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो देश में 40 दिनों का लॉकडाउन लगाकर स्थिति पर अन्य देशों के मुकाबले थोड़ा काबू रखा है. 3 मई को लॉकडाउन 2.0 का आखिरी दिन होना था लेकिन शुक्रवार को मोदी सरकार ने लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए फिर से बढ़ा दिया है.

Updated on: 02 May 2020, 12:26 AM

नई दिल्ली:

पूरा विश्व कोरोनावायरस (Corona Virus) संक्रमण की आग में धू-धू कर जल रहा है. कोविड -19 (COVID-19) का अभी तक कोई स्थाई टीका नहीं बन पाया है. जिसकी वजह से पूरा विश्व इसके सामने घुटने टेकता हुआ दिखाई दे रहा है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो देश में 40 दिनों का लॉकडाउन (Lock Down) लगाकर स्थिति पर अन्य देशों के मुकाबले थोड़ा काबू रखा है. 3 मई को लॉकडाउन (Lock Down) 2.0 का आखिरी दिन होना था लेकिन शुक्रवार को मोदी सरकार ने लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए फिर से बढ़ा दिया है. यानि कि अब ये 17 मई तक जारी रहेगा. हालांकि इस दौरान लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला भी जा रहा है.

केंद्र सरकार की ओर से गृहमंत्रालय ने शुक्रवार की शाम को 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. इसके साथ ही अब देश में 17 मई तक रेल, मेट्रो और हवाई यात्राएं बंद रहेंगी. इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे. साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, मल्टी प्लेक्स सिनेमा और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे. ये सारे नियम तीनों जोनों में लागू रहेंगे. हालांकि तीनों जोन में गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार थोड़ी राहत भी दी जाएगी. रेड जोन की तुलना में ग्रीन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले जिलों में राहत दी गई है.

गृहमंत्रालय नेे जारी की गाइडलाइंस
गृहमंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए गाइडलाइन जारी की है.ये आदेश आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी हुए हैं. गृहमंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन शामिल है. इसके साथ ही स्कूल, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण सेंटर और कोचिंग सेंटर का संचालन भी नहीं होगा.

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मोदी सरकार ने दीं हैं कुछ रियायतें
इस बार मोदी सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट दी है. जैसे प्रवासी मजदूर अपने घर वापस जा सकते हैं. उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी. ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की रियायतें दी जाएंगी. मसलन इस बार ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन डिलीवरी को छूट दी गई है. इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है. इसके साथ ही ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है. ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे.

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कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों को कोई छूट नहीं
कंटेनमेंट जोन यानि कि रेड जोन वाले इलाकों के स्थानीय लोगों के लिए लॉकडाउन 3.0 में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है. इस इलाके के लोगों पर सरकार कड़ी निगरानी बनाए रखेगी. साथ ही इस जोन के निवासियों के लिए स्थानीय अधिकारियों से कहा गया है कि वो यह कंफर्म कर लें कि उस इलाके के लोगों के पास आरोग्य सेतु एप है कि नहीं अगर नहीं है तो वो वहां के निवासियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवा के उन लोगों पर निगरानी रखेंगे. साथ ही इस तरह के इलाकों में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी.

इसके अलावा केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में ये छूटें दीं हैं जिनसे कि देश की जनता को इस दौरान थोड़ी रियायतें मिल पाएंगी.

  • ऑरेंज जोन में कार और दो लोगों के जाने को मंजूरी
  • ग्रीन जोन में बस स्टेशन पर 50 फीसदी कर्मचारी काम करेंगे
  • ग्रीन जोन में मिलेंगी कुछ रियायतें
  • ग्रामीण इलाकों में रेड जोन में भी मनरेगा और उद्योगों को मंजूरी
  • रेड जोन में जरूरी सामानों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी होगी
  • ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी सामानों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी होगी
  • 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी घरों से ना निकलें
  • स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद
  • गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग औरतें घरों में रहें
  • 17 मई तक सभी होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल बंद
  • 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 ग्रीन जोन बनाए गए हैं
  • रेड जोन के निजी दफ्तरों में 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम को मंजूरी
  • कंटेनमेंट जोन में शराब बिक्री पर 17 मई तक लगी रोक