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Corona Virus: इन दवाओं के आयात को मिली मंजूरी लेकिन कुछ शर्तो के साथ

भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने परिपत्र में कहा है, ‘कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न मौजूदा हालात के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू खुदरा बाजार में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के निर्देश

Updated on: 19 Apr 2020, 06:32 AM

दिल्ली:

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने ऐसी दवाओं की सशर्त आयात की अनुमति दे दी है, जिनके एक्सपायर होने में 60 प्रतिशत से भी कम समय बचा है. सीडीएससीओ के सभी बंदरगाह अधिकारियों को जारी परिपत्र के अनुसार, नियमों के मुताबिक, सीडीएससीओ के बंदरगाह अधिकारी आयातकों से एक हलफनामा लेने के बाद ऐसी दवाओं के आयात की अनुमति दे सकते हैं. आयातकों को हलफनामा देना होगा कि इन दवाओं का उपयोग/प्रयोग या उनका सेवन उनके एक्सपायर होने से पहले कर लिया जाएगा और एक्सपायर होने के बाद उनका कोई हिस्सा बिक्री या आपूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होगा.

भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने परिपत्र में कहा है, ‘कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न मौजूदा हालात के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू खुदरा बाजार में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उत्पाद पर उसका विवरण मानदंडों के अनुसार होना चाहिए. इनमें से एक कदम है दवाओं के निर्माण, आयात और पंजीकरण के लिए मिलने वाले आवेदनों को तत्काल मंजूरी देना.’

उसमें कहा गया है, ‘इसके अलावा हमें उद्योग संघ से अनुरोध मिला है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बंदरगाह कार्यालयों से क्लियरेंस में चुनौतियां है और कई उत्पादों की शेल्फ् लाइफ घट रही है (एक्सपायरी तिथि निकट आ रही है) और वह 60 प्रतिशत से कम हो रही है.’ परिपत्र के अनुसार, इसलिए सभी दवाओं, टीका और अन्य बायोलॉजिकल उत्पादों के न्यूनतम 60 प्रतिशत शेल्फ लाइफ के अनिवार्य मानदंड में कुछ छूट देने का अनुरोध किया गया है। उसके अनुसार, सामान्य आपूर्ति बहाल होने तक अगले तीन महीने तक ऐसी छूट देने का अनुरोध किया गया है.