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14 प्वाइंट्स में जानें कौन सी दुकानें खुलेंगी और किन पर लटका रहेगा ताला

शुक्रवार देर रात दी गई इस राहत के तहत आइए जानते हैं कि शनिवार से क्या सुविधा आम लोगों को मिलेगी और किसके लिए करना पड़ेगा अभी और इंतजार.

Updated on: 25 Apr 2020, 08:00 AM

नई दिल्ली:

15 अप्रैल से जारी लॉकडाउन 2.0 (Lockdown 2.0) के 11वें दिन से देश के करोड़ों उपभोक्ताओं और लाखों दुकानदारों को केंद्र सरकार ने भारी राहत दी है. इस राहत के साथ बीते एक माह से कोरोना संक्रमण के चलते (Corona Virus) लगभग बंद हो चुकी आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी. इसका सीधा असर दुकानदारों समेत ग्राहकों पर पड़ेगा. हालांकि मोदी सरकार (Modi Government) ने दुकानों को खोलने के लिए कुछ शर्तों का साथ जरूर रखा है. ऐसे में यदि कोरोना (COVID-19) से जंग में दुकानों का खुलना आड़े आया, तो केंद्र सरकार अपने इस फैसले पर दोबारा से विचार कर सकती है. शुक्रवार देर रात दी गई इस राहत के तहत आइए जानते हैं कि शनिवार से क्या सुविधा आम लोगों को मिलेगी और किसके लिए करना पड़ेगा अभी और इंतजार.

आज से ये खुलेगा

  • देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वे दुकानें, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं.
  • गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है, जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों.
  • नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित रजिस्टर्ड मार्केट भी आज से खुल सकेंगे. हालांकि, दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम कर सकेंगे. सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहना होगा.
  • गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, नॉन हॉटस्पॉट एरिया में आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे. यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी है.
  • ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को गृह मंत्रालय की शर्तों के अनुसार खोला जा सकता है.
  • शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों में गैर-जरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू की जा सकती हैं.
  • ग्रामीण इलाकों के सभी तरह की दुकानों में गैर-आवश्यक चीजों और सेवाएं भी आज से शुरू हो सकती हैं.
  • नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर के मार्केट कॉम्प्लेक्स को भी आज से खोलने की अनुमति है.
  • कोरोनो वायरस लॉकडाउन के बीच आज से आस-पड़ोस की सभी छोटी दुकानों को भी खोलने के अनुमित है.

इन पर रहेगी रोक

  • नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी.
  • नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जा सकेंगी.
  • सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
  • बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट बंद रहेंगे.
  • दिल्ली में नेहरू प्लेस, लाजपत नगर, सरोजिनी मार्केट जैसे बाजार अभी नहीं खुल सकेंगे.