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Corona: चुनाव प्रचार का समय घटाया, नेताओं को EC ने दी समझाइश

प्रचार का समय कम किया गया है और मतदान से पहले चुनाव प्रचार खत्म होने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है.

Updated on: 16 Apr 2021, 07:53 PM

highlights

  • शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार नहीं होगा
  • मास्क सेनेटाइजर्स का खर्च जुड़ेगा प्रत्याशी के खाते में
  • नेताओं को दी खुद मास्क पहन कर प्रचार करने की सलाह

नई दिल्ली:

देश भर में बढ़ रहे कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण के मामलों और विधानसभा चुनावी (Assembly Elections) बयार के बीच केंद्रीय निर्वाचन आयोग (Election Commission)  ने सर्वदलीय बैठक के बाद कई अहम दिशा-निर्देश राजनीतिक दलों को जारी किए हैं. इनमें सबसे बड़ा तो यही है कि प्रचार का समय कम किया गया है और मतदान से पहले चुनाव प्रचार खत्म होने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नेताओं को भी समझाइश देते हुए कहा है कि सार्वजनिक जीवन में लोगों को प्रेरणा देने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) का पालन करें और चुनावी रैलियों में फेस मास्क पहन कर जाएं और आने वाले लोगों को भी कोविड-19 (COVID-19) गाइडलाइंस का पालन करने को प्रेरित करें.

प्रचार की समय़ सीमा घटाई
गौरतलब है कि बंगाल उच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस बैठक में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया. बैठक के बाद चुनाव आयोग की ओर से व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए. इसके तहत विधानसभा चुनाव के शेष तीन चऱणों के लिए हर रोज के प्रचार के समय में कमी की गई है. इसके तहत अब राजनीतिक दल शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही साइलेंस पीरियड यानी मतदान से 72 घंटे पहले प्रचार थम जाएगा. पहले यह अवधि 48 घंटे की थी.

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कोरोना प्रोटोकॉल का खर्च जुड़ेगा प्रत्याशी के खाते में
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक तरह से राजनीतिक पार्टियों को ही जिम्मेदार ठहराया है कि वह रैली और जनसभा के आयोजन स्थल पर आने वाले हरेक शख्स को फेस मास्क प्रदान करें. इसके साथ ही सेनेटाइजर की भी व्यवस्था करें. रोचक बात यह है कि कोविड-19 गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के अनुपालन के दौरान आने वाले खर्च को प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा. चुनाव आयोग का यह एक बड़ा कदम है, जिसे मानने के लिए राजनीतिक पार्टियां बाध्य हैं.

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नेताओं को दी आदर्श बनने की समझाइश
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नेताओं और उनके स्टार प्रचारकों को समझाइश भी दी है. इसके तहत उनसे कहा गया है कि रैली या जनसभा शुरू होने से पहले राजनेता खुद मास्क पहने और आने वाले लोगों से भी मास्क पहनने समेत सेनेटाइजर के इस्तेमाल को प्रेरित करें. इसके साथ ही यह भी संबंधित राजनेता की ही जिम्मेदारी होगी कि उनकी रैली या जनसभा में उपस्थित हरेक शख्स कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आपस में पर्याप्त दूरी बना कर रखे और अन्य दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करे.