पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में फेसबुक पोस्ट को लेकर हुए सांप्रदायिक दंगे की जांच पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना रूख साफ करने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार ने उत्तर 24 परगना के बदुरिया में हुए सांप्रदायिक दंगे की जांच एनआईए से कराने का फैसला लिया है। एनआई की जांच का विरोध करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिक दाखिल की गई थी।
इसी याचिका पर सुनावई के बाद जिस्टिस निशिता महातरे और जस्टिस टी चक्रवर्ती की बेंच ने केंद्र सरकार के वकील को जांच पर रूख साफ करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौशिक चंदा ने कहा कि वो इस संबंध में कोर्ट के निर्देश से केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। इसके साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी 21 जुलाई तक सांप्रदायिक दंगे को खत्म करने और वहां शांति बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील किशोर दत्ता ने बताया कि सांप्रदायिक दंगा फैलाने के मामले में पुलिस ने 32 अलग-अलग केस दर्ज किए हैं और 66 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
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उत्तरी 24 परगना में धर्म से जुड़े एक विवादित फेसबुक पोस्ट के बाद दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी। उपद्रवी भीड़ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था।
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HIGHLIGHTS
- बदुरिया दंगा की जांच पर रुख साफ करे केंद्र सरकार: कलकत्ता हाई कोर्ट
- धर्म से जुड़े एक फेसबुक पोस्ट को लेकर हुआ था दंगा
Source : News Nation Bureau