कुलभूषण जाधव की मां को वीजा दिये जाने पर विचार कर रहा है पाकिस्तान
कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत के आग्रह पर जाधव की मां को वीजा देने पर विचार कर रहा है।
highlights
- कुलभूषण जाधव की मां को वीजा दिये जाने पर विचार कर रहा है पाकिस्तान
- पिछले दिनों सुषमा ने कहा था कि पाक ने अभी तक जाधव से मुलाकात के लिए उसकी मां को वीजा नहीं दिया है
- कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सेना ने सुनाई है मौत की सजा
नई दिल्ली:
कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत के आग्रह पर जाधव की मां को वीजा देने पर विचार कर रहा है।
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि वह कुलभूषण जाधव की मां को वीजा दिये जाने पर विचार कर रहे हैं।
हालांकि भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से काउंसलर ऐक्सस देने और जाधव की मां को वीजा देने के मामले में अभी कोई प्रगति नहीं हुई है।
आपको बता दें की भारत के लगातार आग्रह के बावजूद पाकिस्तान कुलभूषण जाधव की मां को वीजा नहीं दे रहा है।
10 जुलाई को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि पाकिस्तान ने अभी तक अपनी जेल में बंद कुलभूषण जाधव से मुलाकात के लिए उसकी मां को वीजा नहीं दिया है।
सुषमा ने जाधव का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि उन्होंने निजी तौर पर जाधव की मां अवंतिका जाधव को वीजा जारी करने के लिए अजीज को पत्र लिखा था।
सुषमा ने कहा था, 'हमारे पास भी एक भारतीय नागरिक (अवंतिका जाधव) का वीजा आवेदन लंबित पड़ा है, जो पाकिस्तान में अपने बेटे से मिलना चाहती हैं, जिन्हें पाकिस्तान में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।'
Considering giving Kulbhushan Jadhav's mother a visa on India's request says Pakistan Foreign Office: Pak media
— ANI (@ANI_news) July 13, 2017
सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा था, 'मैंने अवंतिका जाधव को पाकिस्तान का वीजा देने के लिए सरताज अजीज को निजी तौर पर एक पत्र लिखा था। लेकिन, सरताज अजीज ने अभी तक मेरा पत्र मिलने के बारे में जानकारी देने तक की जहमत नहीं उठाई है।'
कुलभूषण को कथित जासूसी व आतंकी गतिविधियों के आरोप में पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाई गई है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लंबित है।
जाधव को तीन मार्च 2016 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का कहना है कि जाधव बलूचिस्तान में जासूसी एवं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, जिस आरोप को भारत ने सिरे से खारिज किया है। उसे पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
मई में भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) का रुख किया था और न्यायालय में हुई सुनवाई में आईसीजे ने जाधव की सजा पर अस्थाई रोक लगा दी थी।
और पढ़ें: भारत-चीन सीमा विवाद पर सरकार बुलाएगी सभी दलों की बैठक
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