logo-image

जज लोया केस में SC ने दिया फैसला, कांग्रेस ने उठाए ये 10 सवाल

सीबीआई जज बीएस लोया की मौत के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान मामले में SIT जांच की याचिका को खारिज कर दिया है।

Updated on: 19 Apr 2018, 05:30 PM

नई दिल्ली:

सीबीआई जज बीएस लोया की मौत के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान मामले में SIT जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जज लोया की मौत के बाद दो अन्य साथियों की भी मौत हुई थी।

उन्होंने कहा कि इस मामले में कई तरह के आरोप सामने आए हैं इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है। आज के दिन को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा जज लोया सोहराबुद्दीन मामले की जांच कर रहे थे इसलिए उनकी मौत की जांच का मामला काफी गंभीर है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कई तरह के सवाल बाकी हैं।

और पढ़ें: जज लोया की मौत पर SC के फैसले से संतुष्ट नहीं कांग्रेस जांच पर अड़ी, BJP ने कहा - माफी मांगे राहुल गांधी

कांग्रेस के 10 सवाल-

1. जांच के बिना नहीं बताया जा सकता है कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी या नहीं।
2. सुप्रीम कोर्ट के सामने वह तथ्य ही नहीं रखे गए जिनसे यह पूरा केस शक के दायरे में आया था।
3. जज लोया के अन्य साथी जजों का बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ।
4. पुलिस के सामने किसी का भी बयान कानूनन मान्य नहीं किया जाता।
5. अगर जज लोया की मौत प्राकृतिक है तो जांज से क्यों डर रहे हैं?
6. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़-मरोड़कर बीजेपी राजनीति कर रही है।
7. जज लोया की मौत हार्ट अटैक से बताई गई, जबकि ईसीजी की रिपोर्ट में ऐसा नहीं था।
8. नागपुर में जज लोया की सुरक्षा को क्यों हटा दिया गया था, वह आखिर क्यों मुंबई से ट्रेन से नागरपुर गए थे।
9. पोस्टमार्टम में आखिर जज का नाम क्यों गलत लिखा गया था।
10. परिवार को जज लोया के कपड़ों में खून मिला था। उनकी मौत के बाद उनके दो अन्य साथियों की भी मौत हुई थी।

और पढ़ें: मक्का मस्जिद ब्लास्ट- इस्तीफा देने वाले जज का इस्तीफा नामंज़ूर, काम पर लौटने को कहा गया

SC ने कहा- याचिका में कोई दम नहीं

जज लोया का मौत के मामले में स्वतंत्र जांच कराने को लेकर लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका में कोई दम नहीं है। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रजूड़ की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना था कि इस मामले में स्वतंत्र जांच एसआईटी द्वारा की जाए या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा है कि राजनीतिक लड़ाई मैदान में होनी चाहिए कोर्ट में नहीं। कोर्ट ने माना है कि जज लोया की मौत प्राकृतिक है।

और पढ़ें: OBOR की तरह हिमालय के रास्ते से भारत-नेपाल-चीन आर्थिक गलियारा बनाने का बीजिंग का प्रस्ताव