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सीजेआई पर महाभियोग खारिज होने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस के 2 सांसद

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

Updated on: 07 May 2018, 11:58 AM

highlights

  • सीजेआई के खिलाफ महाभियोग याचिका खारिज होने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
  • राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया था

नई दिल्ली:

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज किए जाने के उप-राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और अमी याज्ञनिक ने सीजेआई के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट एक जांच समिति गठित करे जिसमें सीजेआई के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की जांच की जा सके।

कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस याचिका पर जस्टिस चेलमेश्वर से जल्द सुनवाई करने के लिए अपील की है।

सिब्बल ने कहा कि महाभियोग नोटिस सीजेआई के खिलाफ है इसलिए इस मामले में जो अन्य वरिष्ठ जज हैं उन्हें सुनवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीजेआई न तो इस मामले में सुनवाई कर सकते हैं न ही यह तय कर सकते हैं कि कौन इस मामले की सुनवाई करेगा।

इस पर जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि मास्टर ऑफ रोस्टर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस याचिका को सीजेआई के सामने ही पेश करना होगा। उन्होंने सिब्बल और प्रशांत भूषण से मंगलवार को फिर से कोर्ट में आने की अपील की है।

बता दें कि हाल ही में कांग्रेस समेत सात विपक्षी दलों ने सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ राज्यसभा के सभापति वैंकेया नायडू को महाभियोग का नोटिस दिया दिया था।

इस प्रस्ताव को सभापति नायडू ने कानूनी सलाहकारों की सलाह के बाद खारिज कर दिया था।

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