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कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
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INX मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की शुक्रवार को सीबीआई रिमांड खत्म हो रही थी.
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
INX मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की शुक्रवार को सीबीआई रिमांड खत्म हो रही थी. इसे लेकर सीबीआई ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए. सीबीआई ने कोर्ट से 5 और दिनों की रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की. इस पर पी. चिदंबरम के वकीलों ने सीबीआई और ईडी के भंवरजाल से निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन सीबीआई और ईडी के वकीलों के आगे उनकी एक न चली. सीबीआई और ईडी के वकील पी चिदंबरम के वकीलों के हर दांव की काट निकाल ले रहे हैं.
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ASG के एम नटराज सीबीआई की ओर से पेश हुए. उन्होंने कहा, पी चिदंबरम से अभी पूछताछ हुई है, लेकिन और सबूतों से सामना करवाना है. चिंदबरम सवालों के जवाब में जरूरत से ज्यादा वक्त लेते हैं. इस पर कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपने पहले सिर्फ 5 दिन की रिमांड क्यों मांगी. ASG का जवाब- हमें उनके एप्रोच की जानकारी नहीं थी. चिदंबरम के सामने जो भी दस्तावेज पेश किए जाते हैं, उन पर जवाब देने में वो कुछ ज्यादा ही वक्त लेते हैं.
कोर्ट ने कहा- जिस आधार पर रिमांड बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, वो बेतुके हैं. आपको पहले से ही इस मामले में दस्तावेजों की अधिकता को लेकर जानकारी थी. एक साथ रिमांड की मांग आपने क्यों नहीं की. इस पर ASG ने कहा- 8 से 10 घंटे रोजाना चिदंबरम से पूछताछ हुई है. इसके बाद पी चिदंबरम की ओर से वकील दया कृष्णन ने कहा कि हमने रिमांड पर भेजे जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की हुई है. हमारे अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट उसे सोमवार को सुनने वाला है, इसलिए हमारा सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक 2 सितम्बर तक पुलिस कस्टडी में रहने दिया जाए. हालांकि, हमारा ये साफ मानना है कि गिरफ्तारी का हर सेकंड अवैध है.
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कोर्ट के पूछने पर चिदंबरम के वकील ने कहा कि वो दो सितंबर तक पुलिस कस्टडी में इंतजार करने को तैयार हैं. चिदंबरम के वकील दया कृष्णन ने कहा- अभी तक कोई नया सबूत उनके सामने नहीं रखा गया. एक ही फाइल को बार-बार दिखाया गया है. 400 से ज्यादा सवाल हुए है, पर कोई एविडेंस अभी तक शेयर नहीं किया. कोर्ट ने आदेश पढ़ना शुरू किया. कहा- सीबीआई की दलील है कि चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं रहे, वह सवालों से बच रहे हैं.
इस पर चिदंबरम के वकील दया कृष्णन का कहना है कि रिमांड पर भेजे जाने के आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई है, इसलिए वो दो सितंबर तक पुलिस कस्टडी में रहने को तैयार हैं. इस पर कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ाकर दो सितंबर कर दी.
दिलचस्प ये है कि आज खुद पी चिदंबरम भी नहीं चाहते थे कि कोर्ट CBI रिमांड की मांग को खारिज करे और उन्हें आज ही जेल जाना पड़े, इसलिए उन्होंने और उनके वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि रिमांड पर भेजे जाने के आदेश के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करने वाला है और वो तब तक रिमांड में रहने को तैयार हैं. इसी वजह से आज सीबीआई की ओर से तुषार मेहता कोर्ट में नहीं थे तो पी चिदंबरम की ओर से अभी तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक में पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी कोर्ट नहीं पहुंचे थे.