INX मीडिया केसः CBI कोर्ट ने पी चिदंबरम की कस्टडी एक दिन और बढ़ाई, कल होगी सुनवाई
INX मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है.
नई दिल्ली:
INX मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है. इस दौरान पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि पी चिदंबरम को हाउस अरेस्ट में रखा जाए, लेकिन तिहाड़ जेल न भेजा जाए. आज सीबीआई (CBI) रिमांड की मियाद खत्म हो रही है.
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Supreme Court asks Senior Congress leader P. Chidambaram to approach the concerned court for interim protection. Also orders that he be not sent to Tihar Jail and if trial court rejects his bail plea, his CBI custody will be extended till Thursday. pic.twitter.com/FYScQ4pvKB
— ANI (@ANI) September 2, 2019
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी पी चिंदबरम को जेल नहीं भेजा जाएगा. उन्होंने पी चिदंबरम को निचली अदालत में अंतरिम जमानत दाखिल करने को कहा है. निचली अदालत आज ही चिंदबरम की जमानत अर्जी पर विचार करेगी. SC ने कहा, अगर आज पी चिंदबरम की जमानत अर्जी ट्रायल कोर्ट रद्द कर दे तो चिंदबरम की सीबीआई रिमांड को बढ़ाया जाए.
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P Chidambaram's lawyer Kapil Sibal in Supreme Court during hearing against Chidambaram's police remand & issuance of non-bailable warrant: He is a 74-year-old man, put him under house arrest, no prejudice will be caused to anyone. #INXMediacase pic.twitter.com/CZHyareC1H
— ANI (@ANI) September 2, 2019
सीबीआई कस्टडी भेजे जाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अर्जी पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा. शुक्रवार तक सीबीआई को जवाब देने को कहा. सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. यानि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अगर निचली अदालत से जमानत नहीं मिलती तो पी चिदंबरम 3 दिन और CBI की हिरासत में रहेंगे.
इसके बाद सीबीआई की ओर से तुषार मेहता ने जस्टिस भानुमति की बेंच से आदेश में बदलाव की मांग की. उन्होंने कहा, आज के आदेश से तो पी चिंदबरम को एक तरह जमानत दे दी है. आप कल ही सुनवाई कर ले. सुप्रीम कोर्ट सीबीआई रिमांड के खिलाफ आदेश पर कल ही सुनवाई करने के लिए सहमत है. पी चिदंबरम कल तक सीबीआई कस्टडी में ही रहेंगे.
इससे पहले दिए गए आदेश में कोर्ट ने बदलाव कर लिया है. इससे पहले SC ने बेल देने या 3 दिन CBI हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया था. तुषार मेहता ने कहा- मैंने अगर इस याचिका का विरोध नहीं किया तो कल किसी के भी सीधे सुप्रीम कोर्ट आने का विरोध नहीं कर पाऊंगा.
इसके बाद सीबीआई ने पी चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. रॉउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आज के मद्देनजर सिर्फ 1 दिन की रिमांड की मांग की गई. तुषार मेहता ने कहा- उनके अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ दायर चिंदबरम की अर्जी पर कल सुनवाई करने वाला है.
इस पर कपिल सिब्बल ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के आज के पहले आदेश के मुताबिक वो अंतरिम बेल की याचिका दाखिल कर रहे हैं. बाद में तुषार मेहता ने जब आदेश में बदलाव कराया, तब वो कोर्ट में नहीं थे. तुषार मेहता ने कहा- एजेंसी अंतरिम जमानत पर जवाब दाखिल करना करना चाहती है. आप CBI को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दे.
सुप्रीम कोर्ट के दो अलग-अलग आदेश ने निचली अदालत के जज अजय कुमार को भी भ्रम में डाल दिया. CBI और चिदंबरम दोनों के वकीलों से पूछा कि स्पष्ट करे कि क्या SC के आदेश के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को आज ही चिंदबरम की जमानत अर्जी पर फैसला लेना है. तुषार मेहता ने कहा- जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाए. कपिल सिब्बल ने कहा- SC के आदेश के मुताबिक जमानत अर्जी पर आज ही फैसला लेना है. तुषार ने कहा कि SC में जब मामला मेंशन किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था.
तुषार मेहता ने कहा कि अगर पुलिस कस्टडी दे दी जाती है, तब अंतरिम जमानत सुनने का कोई मतलब नहीं है. इसमें ऐसा क्या खास है. क्या एक आम आदमी को ऐसी राहत मिलेगी. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, जो आप पी चिंदबरम के साथ कर रहे हैं, वो आप किसी दूसरे आम आदमी के साथ भी नहीं करेंगे. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी दोनों सुप्रीम कोर्ट के आज ही के पहले के आदेश का हवाला दे रहे हैं. उन्होंने कहा, कोर्ट के आदेश के मुताबिक हमने जमानत की अर्जी दाखिल की है और हम जिरह के लिए तैयार हैं.
कोर्ट रूम में ही नलिनी चिंदबरम ने तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति कंब रामायण को चिंदबरम को सौंपा. इस दौरान पी चिंदबरम ने भी एक कागज पर कुछ लिखकर अपने बेटे कार्ति चिंदबरम को दिया. तुषार मेहता के मेंशन करने पर SC ने साफ किया है कि कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सीबीआई कल तक रिमांड हासिल करने के लिए स्वतंत्र है. इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने चिंदबरम की कस्टडी एक दिन और बढ़ाई. कल शाम साढ़े तीन बजे के बाद चिंदबरम की अंतरिम जमानत पर रॉउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई होगी.
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