logo-image

राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर कांग्रेस भड़की, कहा- हम कानूनी अधिकार का प्रयोग करेंगे

इसमें मामले में कांग्रेस की ओर अभिषेक मनु सिंघवी ने  एक प्रेसवार्ता में कहा कि इस रिहाई ने पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया. रिहाई का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है.

Updated on: 11 Nov 2022, 06:31 PM

highlights

  • राजीव गांधी की हत्या के मामले में SC ने बड़ा निर्णय लिया
  • इस रिहाई ने पूरे देश की चेतना को झकझोरा है: मनु सिंघवी
  • कोर्ट का फैसला  स्वीकार करने योग्य नहीं: जयराम रमेश

नई दिल्ली:

पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Gandhi Assassination) मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने नलिन श्रीहरन (Nalini Sriharan)  सहित छह दोषियों की रिहाई का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्णय में कहा कि लंबे वक्त से राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम फैसला ले रहे हैं. इस मामले को लेकर दोषी करार दिए गए पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी पर भी लागू होगा. पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के मामले में कांग्रेस नेताओं ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

इसमें मामले में कांग्रेस की ओर अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेसवार्ता में कहा कि इस रिहाई ने पूरे देश की चेतना को झकझोरा है. रिहाई का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना मत देने का अधिकार रखती हैं. मगर मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि पार्टी उनके मत से असहमत है और उन्हें भी इस बात से अवगत कराया गया है.

प्रत्येक मामला हालात पर निर्भर करता है. उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कानूनी अधिकार होगा, उसका प्रयोग होगा. इस मामले में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का कहना है ​कि कोर्ट का फैसला स्वीकार करने योग्य नहीं है. कांग्रेस इसकी घोर आलोचना करती है. यह पूरी तरह से अक्षम्य है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट ने इस मुद्दे पर देश भावना के अनुरूप काम नहीं किया. 

पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा निर्णय लिया है. अदालत ने नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों की रिहाई के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि लंबे वक्त से राज्यपाल ने अपना फैसला नहीं लिया. अब हम उठा रहे हैं. इस मामले में दोषी करार दिए पेरारीवलन  की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों के लिए लागू होता है. राजीव गांधी की हत्या के मामले में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पॉयस को दोषी पाया गया था. वे सजा भी काट रहे थे.