तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक वीडियो बनाने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूनगोलू के खिलाफ दर्ज एक मामले में उन्हें तलब किया है।
साइबर क्राइम पुलिस ने उन्हें धारा 41 (ए) आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस दिया और उन्हें 30 दिसंबर को स्पष्टीकरण के साथ पेश होने का निर्देश दिया। नोटिस में कहा गया है, इस नोटिस की शर्तो का पालन करने में विफलता, आपको सीआरपीसी की धारा 41 ए (3) और (4) के तहत गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी बना सकती है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के उपाध्यक्ष मल्लू रवि ने सुनील की ओर से नोटिस प्राप्त किया। नोटिस के अनुसार, आर. सम्राट की शिकायत पर, 24 नवंबर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी) और 505 (2) (वर्गो के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा माधापुर में कांग्रेस के वार रूम पर छापा मारने और तीन लोगों को हिरासत में लेने के दो सप्ताह बाद यह नोटिस जारी किया गया। छापे के दौरान लैपटॉप, सीपीयू और मोबाइल फोन जब्त करने वाली पुलिस ने कहा कि आरोपी तेलंगाना गैलम और अपन्ना हस्तम के नाम से सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट कर रहे थे।
पुलिस अधिकारी ने कहा था कि मुख्य आरोपी के तौर पर सुनील को शामिल किया जाएगा। उसके फरार होने की सूचना मिली थी। पुलिस की इस कार्रवाई पर विपक्षी दल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। पार्टी ने छापेमारी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया।
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Source : IANS