कोयंबटूर महिला अदालत ने 2 पुरुषों को दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई
कोयंबटूर महिला अदालत ने 2 पुरुषों को दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई
चेन्नई:
कोयंबटूर जिला महिला अदालत ने गुरुवार को 2016 में पोलाची में एक दोस्त की छोटी बहन के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दो लोगों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।आर.विमल (38) और बी. कार्थी (38), (दोनों ऑटो-रिक्शा चालक) को अपने दोस्त की छोटी बहन से बलात्कार के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। दुष्कर्म पीड़िता की शादी एक ऑटो-रिक्शा चालक से हुई थी और वह एक निर्माण श्रमिक था। दंपति को एक बच्चा हुआ था और घर में झगड़े के बाद वह अपने परिवार के घर पोलाची आ गई थी। उसका बड़ा भाई विवाद को निपटाने के लिए विमल और कार्थी को ले आया।
दोनों ने विवाद सुलझाने के बहाने उसे अपने पति के यहां ले जाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गए और बेल्ट से पीट-पीटकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। उसे एक अन्य स्थान पर फेंक दिया गया, जहां से वह पास के अस्पताल चली गई, जहां उसका इलाज किया गया और अस्पताल के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों का उपयोग करके चोट पहुंचाना), 376 (डी) (सामूहिक दुष्कर्म), और 506 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत गिरफ्तार किया।
महिला अदालत की न्यायमूर्ति आर नंदिनीदेवी ने उन्हें 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनमें से प्रत्येक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया।
रेप पीड़िता की ओर से सरकारी वकील जिशा पेश हुई।
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