मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के कार्यालय RTI के दायरे में नहीं: केंद्र
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल का कार्यालय आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं।
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल का कार्यालय आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह ने लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल का कार्यालय केंद्रीय सूचना आयोग के रेकॉर्ड्स में लोक प्राधिकारी के तौर पर दर्ज नहीं किये हैं।'
आरटीआई कानून से जनता सरकार से संबंधित सवाल पूछ सकती है। सरकार को एस निश्चित समय-सीमा के भीतर पूछे गए सवाल का जवाब देना होता है।
भारत की संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुए इस कानून के तहत भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों/रिकॉडर्स में दर्ज सूचना को देखने और उसकी जानकारी लेने का अधिकार देता है।
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