बाल यौन शोषण अपराधियों को मिलेगी कड़ी सजा : मेनका गांधी

मेनका गांधी ने कहा आईपीसी, सीआरपीसी और पॉक्सो में संशोधन होने के बाद बाल यौन शोषण के अपराधियों को कठोरतम सजा मिलेगी।

मेनका गांधी ने कहा आईपीसी, सीआरपीसी और पॉक्सो में संशोधन होने के बाद बाल यौन शोषण के अपराधियों को कठोरतम सजा मिलेगी।

author-image
Vineeta Mandal
एडिट
New Update
बाल यौन शोषण अपराधियों को मिलेगी कड़ी सजा : मेनका गांधी

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी (फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल में दो वर्षीय बच्चे के यौन शोषण के मामले का उल्लेख करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने गुरुवार को कहा कि बाल यौन शोषण के दोषियों को कठोरतम सजा दी जाएगी।

Advertisment

उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं पश्चिम बंगाल में दो वर्षीय बच्चे के साथ हुए भीषण शोषण से बुरी तरह परेशान हूं। मैंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को मामले में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।'

गांधी ने कहा कि उन्होंने पीड़ित के पिता से बात कर उन्हें मंत्रालय से हर संभव मदद और सहायता का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने पहले ही ऐसे जघन्य अपराधों में दोषियों को पॉक्सो के अंतर्गत मृत्यु दंड देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल को भेज दिया है।

उन्होंने कहा, 'आईपीसी, सीआरपीसी और पॉक्सो में संशोधन होने के बाद बाल यौन शोषण के अपराधियों को कठोरतम सजा मिलेगी।'

यह मामला कोलकाता के डायमंड हार्बर का है। दो जुलाई को दो वर्षीय बच्चा स्कूल से जब घर पहुंचा तो उसके पिता ने देखा कि उसके गुप्तांग से खून निकल रहा है, इसके बाद बुधवार को उन्होंने बाल यौन अपराध अधिनियम 2012 (पॉक्सो) के अंतर्गत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

एनसीपीसीआर के अनुसार, मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले को आयोग की प्रदेश इकाई देखेगी।

और पढ़ें: MP: मंदसौर की तरह सतना में भी 4 साल की मासूम बच्ची बनी हवस का शिकार, हालत गंभीर

Source : IANS

sexual abuse harassment pocso act maneka gandhi Child Sexual Abuse
      
Advertisment