मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा पीड़ित बालिकाओं और महिलाओं को सहायता मिलेगी, इस योजना को मंगलवार को राज्य मंत्रि-परिषद ने मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई बालिकाओं एवं महिलाओं के लिये सहायता योजना को मंजूरी दी गई। योजना में घरेलू हिंसा से पीड़िता के शरीर के किसी भी अंग में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर 2 लाख और 40 प्रतिशत से अधिक क्षति होने के कारण हुई दिव्यांगता के लिए 4 लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है।
इस योजना में पीड़ित के न्यायालय आदि गंतव्य स्थल तक (जिसमें न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि भी शामिल है) आवागमन के लिए परिवहन के वास्तविक व्यय की व्यवस्था का प्रावधान भी रखा गया है।
इसी तरह मंत्रि-परिषद् ने गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों के इलाज की व्यवस्था, आयुष्मान निरामयम मध्यप्रदेश योजना में आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रति परिवार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक, एनएचपीएस योजना में चिन्हित चिकित्सालयों में पैकेज राशि की दरों के अनुरूप किये जाने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं स्वशासी या शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर 11 माह हेतु अतिथि व्याख्याता के रूप में मासिक मानदेय अधिकतम 30 हजार रुपए के भुगतान पर आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।
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Source : IANS