अगर लोग इबादत करने जा सकते हैं तो वोट देने क्यों नहीं जा सकते
अगर लोग इबादत करने जा सकते हैं तो वोट देने क्यों नहीं जा सकते
बेंगलुरु:
कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीश ए.एस. ओका ने चुनाव आयोग से कोविड संकट के कारण स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित करने के लिए कहने के राज्य सरकार के कदम पर आपत्ति जताई है।मुख्य न्यायाधीश ओका ने बुधवार को राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाया, अगर लोग धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं, तो वे मतदान केंद्रों पर क्यों नहीं जा सकते।
पीठ ने सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण के साथ एक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है।
कैबिनेट का फैसला 17 मई को पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार के समय हुआ था। निर्णय ने चुनाव आयोग से दिसंबर के अंत तक लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की थी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग और राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए स्वत: जनहित याचिका दायर की है।
हाईकोर्ट की बेंच ने सवाल किया, कैबिनेट का फैसला बहुत पहले हो गया था। आज चीजें बदल गई हैं। कोविड नियमों में ढील दी गई है। धार्मिक केंद्र, मॉल खुल गए हैं, फिर सरकार चुनाव क्यों नहीं करा सकती।
सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि यह निर्णय दूसरी कोविड लहर की पृष्ठभूमि के खिलाफ लिया गया था।
बेंच ने सवाल किया, समय सीमा के भीतर चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। क्या इसे इससे बाहर रखा गया है?
के.एन. चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता फणींद्र ने अदालत को सूचित किया कि हुबली-धारवाड़, बेलागवी, कलबुर्गी निगमों और डोड्डाबल्लापुर, तारिकेरे नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए 28 जुलाई को एक बैठक हुई थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि स्थानीय निकायों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और समय पर चुनाव कराए जाने चाहिए। जिसके बाद मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई।
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