CJI रंजन गोगोई ने निर्मोही अखाड़े से पूछा कहां से होती है रामजन्मभूमि में एंट्री

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज से रोजाना सुनवाई करेगा. मध्यस्थता के जरिए विवाद का कोई हल निकालने का प्रयास असफल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है.

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज से रोजाना सुनवाई करेगा. मध्यस्थता के जरिए विवाद का कोई हल निकालने का प्रयास असफल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है.

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Dhirendra Kumar
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CJI रंजन गोगोई ने निर्मोही अखाड़े से पूछा कहां से होती है रामजन्मभूमि में एंट्री

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई - फाइल फोटो

रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में रोजाना सुनवाई चल रही है. निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट से विवादित जगह पर पूजा का अधिकार मांगा है. वहीं प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने निर्मोही अखाड़े से सवाल पूछा कि रामजन्मभूमि में एंट्री कहां से होती है.

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निर्मोही अखाड़े ने विवादित जमीन पर पूजा का अधिकार मांगा
सुनवाई शुरू होते ही निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट से कहा कि उन्हें विवादित जमीन पर पूजा का अधिकार मिले. इसी बात पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अखाड़े से कुछ बुनियादी सवाल पूछ लिए. चीफ जस्टिस के साथ ही जस्टिस नजीर ने भी निर्मोही अखाड़े से मामले को शुरू से बताने को कहा. अखाड़े ने कोर्ट से कहा कि उनसे पूजा का अधिकार छीन लिया गया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़े से पूछा कि रामजन्मभूमि में एंट्री कहां से होती है. इसके अलावा कोर्ट ने अखाड़े से यह सवाल भी पूछा कि अखाड़े का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ.

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गौरतलब है कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज से रोजाना सुनवाई करेगा. मध्यस्थता के जरिए विवाद का कोई हल निकालने का प्रयास असफल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है. यह सुनवाई हफ्ते में तीन दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इस पीठ में जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. ए. नजीर भी शामिल हैं.

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