New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2019/08/22/chidambaram-photo-64.jpeg)
पी चिदंबरम (फाइल)
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
पी चिदंबरम (फाइल)
आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम की सुनवाई आज करेगी. गुरुवार को आइएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी चिदंबरम का पक्ष रखेंगे जबकि कोर्ट में सीबीआई की ओर से SG तुषार मेहता बहस करेंगे. इसके पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को 5 सितंबर तक सीबीआई की रिमांड में दिया था.
पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पी चिदंबरम जेल नहीं जाना चाहते, लेकिन कानून अपना काम करेगा. 'आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत पर मेहता ने आगे कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. इस पर चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में बहस कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा, 'अगर ऐसा होता तो कोर्ट इसे खारिज कर देता.'
यह भी पढ़ें-पंजाब: गुरदासपुर की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 21 लोगों की मौत; CM ने जताया दुख
इसके पहले बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम (P Chidambaram) को फिलहाल राहत नहीं मिली थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम (P Chidambaram) की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उनकी सीबीआई रिमांड गुरुवार तक के लिए बढ़ा दी थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी 3 दिन के लिए बढ़ा दी थी. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि चिदंबरम ने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए जाएं. इससे पहले वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि पूर्व वित्त मंत्री 76 साल के हैं उनको तिहाड़ जेल न भेजा जाए. उनके लिए घर में नजरबंदी ही अच्छी होगी. उनको गिरफ्तारी से छूट दी जाए और बेल के लिए आवेदन करने दिया जाए.
यह भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के सभी 43 प्रोजेक्टस का रजिस्ट्रेशन रद्द किया, जानिए क्या है वजह
HIGHLIGHTS