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CBI कोर्ट में जज और SG के कहने के बावजूद चिदंबरम नहीं बैठे कुर्सी पर

सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई की चार दिन की हिरासत में भेज दिया.

Updated on: 22 Aug 2019, 09:46 PM

नई दिल्ली:

सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई की चार दिन की हिरासत में भेज दिया. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने यह फैसला सुनाया. पूरी सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम कटघरे में खड़े रहे. कुर्सी पर बैठने की अपील को उन्होंने बड़ी ही विन्रमता से ठुकरा दिया.

दरअसल गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में हुए जिरह के दौरान आरोपी के कटघरे के बगल में एक कुर्सी लगाई गई थी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और जज ने उनसे कहा कि वो उसपर बैठ सकते हैं. खड़े रहने की जरूरत नहीं है.

लेकिन चिदंबरम ने मुस्कराते हुए विनम्रता से ये कहते हुए इंकार कर दिया, 'नहीं, ठीक हूं. मैं खड़ा ही रहूंगा.'

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करीब डेढ़ घंटे कोर्ट की सुनवाई चली. सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील रखी वहीं पी चिदंबरम की तरफ से दो वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की. हालांकि कोर्ट ने सीबीआई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पी चिदंबरम को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया. कोर्ट की पूरी कार्रवाई में पी चिदंबरम कटघरे में खड़े रहे है. सुनवाई के दौरान कोर्ट से बोलने की इजाजत मिलने के बाद चिदंबरम ने कहा कि वो सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. उनपर लगाया सभी आरोप निराधार है.