ईरान-इजराइल संघर्ष तेज, महाराष्ट्र की राजनीति तक न्यूज नेशन लेकर आया 10 बड़े अपडेट्स
राजा रघुवंशी हत्याकांड : पांचों आरोपियों को गुरुवार को फिर शिलांग कोर्ट में पेश किया जाएगा
पीएम मोदी ने भारत-क्रोएशिया संबंधों की मजबूती पर जोर दिया, कई मुद्दों पर चर्चा
अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बड़ा फैसला, इंटरनेशनल उड़ानों में 15 प्रतिशत कटौती करेगा एयर इंडिया
शिक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा
केंद्र ने पीएमएवाई-शहरी 2.0 योजना के तहत 2.35 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी
तीसरे देश की मध्यस्थता को नकारना भारत की कूटनीतिक जीत : रक्षा विशेषज्ञ
चींटियों ने मिलकर अजगर पर किया अटैक, सामने आया ये वीडियो
मोदी से बातचीत पर ट्रंप की प्रतिक्रिया का इंतजार : मणिकम टैगोर

सीडी कांड: पत्रकार विनोद वर्मा को रायपुर कोर्ट से मिली जमानत

छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत के कथित सेक्स सीडी मामले में जेल में बंद आरोपी वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को रायपुर की अदालत ने बड़ी राहत दी है।

छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत के कथित सेक्स सीडी मामले में जेल में बंद आरोपी वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को रायपुर की अदालत ने बड़ी राहत दी है।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
सीडी कांड: पत्रकार विनोद वर्मा को रायपुर कोर्ट से मिली जमानत

वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा (फाइल फोटो-IANS)

छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत के कथित सेक्स सीडी मामले में जेल में बंद आरोपी वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को रायपुर की विशेष अदालत ने बड़ी राहत दी है। उन्हें गुरुवार को जमानत मिली।

Advertisment

सेक्स सीडी का मामला उजागर होने के बाद वर्मा को 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था।

उन पर यह मामला उजागर होने से पहले मंत्री के एक करीबी शख्स को धमकाकर पैसे मांगने का आरोप है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने वर्मा के कमरे से 500 सीडी, पेन ड्राइव और लैपटॉप बरामद किया गया था।

वहीं वर्मा ने दावा किया था कि उनपर लगे आरोप झूठे हैं और पुलिस मंत्री के दवाब में उन्हें फंसा रही है।

अक्टूबर में, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता मूणत ने दावा किया था कि वीडियो फर्जी है और उन्होंने मुख्यमंत्री रमन सिंह से इस संबंध में उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। मूणत ने सीडी को फर्जी और इसे उनके चरित्र हनन का प्रयास करार दिया था।

राज्य सरकार की मांग पर और नवंबर में केंद्र सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। इस मामले की जांच पहले छत्तीसगढ़ पुलिस कर रही थी।

और पढ़ें: कुलभूषण के परिवार के साथ पाक का न तो सद्भाव दिखा, न मानवता- सुषमा

Source : News Nation Bureau

Journalist Vinod verma chhattisgarh raipur Court
      
Advertisment