छत्तीसगढ़ में कोविड के मद्देनजर सख्त प्रतिबंध लागू
छत्तीसगढ़ में कोविड के मद्देनजर सख्त प्रतिबंध लागू
रायपुर/नई दिल्ली:
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे कोविड-19 रोकथाम दिशानिर्देश को सख्ती से लागू करने के लिए हर संभव उपाय करें।मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकना और उससे संबंधित जोखिम को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना।
दिशा-निर्देशों के तहत कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आम गतिविधियों पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए हैं और 4 प्रतिशत या अधिक संक्रमण वाले जिलों में गैर-व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए कहा गया है।
निर्देश दिया गया है कि ऐसे जिलों में धारा 144 और महामारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाए और सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल और इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया जाए।
कहा गया है कि जिन जिलों में पिछले 7 दिनों में संक्रमण दर लगातार 4 प्रतिशत से कम रही है, वहां कलेक्टर अन्य जिले के प्रावधानों को लागू कर सकते हैं। सभी जिलों में सभी प्रकार के जुलूसों, रैलियों, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि जहां आवश्यक हो, वहां धारा 144 और महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।
राज्य में कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम पर चर्चा करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निजी डॉक्टरों, निजी अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह भी कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने और रोकने के लिए किए जा रहे उपायों को स्थानीय मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाए और फर्जी व नकारात्मक समाचारों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए।
कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों, मॉल मालिकों, थोक विक्रेताओं, जिम मालिकों, सिनेमा और थिएटर मालिकों, होटल-रेस्टोरेंट मालिकों, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक करके यह सुनिश्चित करें कि ये सब एक तिहाई क्षमता पर ही चलाए जा रहे हैं।
कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी हवाईअड्डों पर आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य किया जाए।
कहा गया है कि जिन लोगों ने कोविड-19 टीके की दोनों खुराक ली हैं, उन्हें यात्रा की तारीख से 72 घंटों के भीतर आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाए।
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