Chhath 2020 : नहाय खाय के साथ छठपर्व शुरू, UP सरकार ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छठ पूजा के संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करने के बाद गृह विभाग ने भी जिलों को निर्देश जारी किए हैं. अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छठ पूजा के संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करने के बाद गृह विभाग ने भी जिलों को निर्देश जारी किए हैं. अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ज्यादातर महिलाओं को प्रेरित किया जाए कि वे छठ पूजा घर पर ही रह कर मनाएं. गाइडलाइन का उद्देश्य महापर्व की आस्था के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकना है. सरकार की ओर से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आप भी जान लीजिए.
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ये है दिशा निर्देश
छठ पूजा स्थल पर 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा.
पूजा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट के साथ तैनात होंगे पुलिस अधिकारी.
छठ पूजा स्थल पर महिलाओं के लिए चेंज रूम बनाए जाएंगे.
पूजा स्थल पर डॉक्टर के साथ तैनात रहेगी एम्बुलेंस.
तालाबों के किनारे साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए.
नदी-तालाब के किनारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाए.
घाटों में पानी के बहाव की समुचित व्यवस्था की जाए.
पूजा कार्यक्रम के आयोजकों संग मिलकर प्रशासन जरूरी इंतजाम करे.
नदी-तालाबों के किनारे शौचालय आदि की व्यवस्था की जाए.
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बता दें कि छठ महापर्व के सार्वजनिक आयोजन पर कई राज्यों में रोक लगाया गया है. जिनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली , ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र शामिल है.
झारखंड
झारखंड सरकार ने कोरोनो वायरस महामारी फैलने की आशंका के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर्व पर प्रतिबंध लगा दिया है. त्योहार के लिए जारी किए गए राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, श्रद्धालु नदियों, तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों में छठ पूजा नहीं कर पाएंगे.
ओडिशा
ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी, जिसमें 20 और 21 नवंबर को नदी तट पर स्नान करना शामिल है, क्योंकि भीड़ से कोरोना संक्रमण का और अधिक प्रसार हो सकता है.
दिल्ली
दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इस साल छठ पूजा का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा. हालांकि, श्रद्धालु अपने-अपने घरों में या किसी निजी स्थल पर छठ पर्व मना सकेंगे. छठ पर्व के लिए कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. DDMA द्वारा इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है.
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में छठ पूजा के जुलूस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है और पूजा के नियम भी तय किए हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, एक परिवार में केवल दो सदस्यों को छठ पूजा करने के लिए नदी या तालाब के जल में प्रवेश करने की अनुमति होगी.
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने के लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए है.
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