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पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर चेन्नई पुलिस ने 758 मामले दर्ज किए

पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर चेन्नई पुलिस ने 758 मामले दर्ज किए

Updated on: 05 Nov 2021, 06:00 PM

चेन्नई:

दीवाली पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में चेन्नई पुलिस ने 758 मामले दर्ज किए हैं।

पुलिस ने उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 284 (मानव जीवन को खतरे में डालने या किसी व्यक्ति को चोट या चोट पहुंचाने की संभावना) के तहत मामले दर्ज किए।

चेन्नई शहर और चेंगलपट्टू , कांचीपुरम जैसे आसपास के इलाकों में दिन भर पटाखे फोड़े गए। स्थानीय निवासियों से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और बिना किसी समय सीमा का पालन किए पटाखा फोड़ने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

एक पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, लोगों को समझना होगा कि सरकार और पुलिस ने पटाखे फोड़ने के लिए समय सीमा क्यों दी है। अगर वे हमारे अनुरोध को नहीं सुन रहे हैं, तो हमें कार्रवाई करनी होगी।

इस बीच, पटाखे फोड़ने के दौरान मामूली रूप से जलने के बाद चेन्नई के विभिन्न अस्पतालों में 20 लोगों को भर्ती कराया गया है।

पूरे तमिलनाडु में फायर कंट्रोल रूम को 169 संकट कॉल मिले। आपात स्थिति वाले स्थानों पर अग्निशमन और बचाव कर्मियों को तैनात किया गया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.