माल्या की एलओसी बदलने पर CBI की सफाई, कहा- सबूत के अभाव में लिया गया फैसला

सूत्र ने कहा,

सूत्र ने कहा,

author-image
Deepak K
एडिट
New Update
माल्या की एलओसी बदलने पर CBI की सफाई, कहा- सबूत के अभाव में लिया गया फैसला

विजय माल्या (आईएएनएस)

भगोड़े व्यापारी विजय माल्या को हवाई अड्डों पर गिरफ्तार करने के लिए उसके खिलाफ जारी पहले लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को बदल दिया गया था क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कारण नहीं थे. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सूत्र ने कहा, "वह संसद का सदस्य था और उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं था. ऐसे में एजेंसी को एलओसी में 'गिरफ्तारी' शब्द को हटाकर इसे 'उसके विदेश जाने पर सीबीआई को सूचित करें' से परिवर्तित करना पड़ा."

Advertisment

सूत्र ने कहा कि माल्या तब जांच में सहयोग कर रहा था और एजेंसी बैंकों से तब भी सबूत इकट्ठा कर रही थी. इन हालात में सीबीआई अधिकारियों ने आव्रजन अधिकारियों को एलओसी में परिवर्तन करने के लिए लिखा.

अब निष्क्रिय हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक के खिलाफ पहला एलओसी 16 अक्टूबर 2015 को जारी किया गया था. दूसरा एलओसी 24 नवंबर 2015 को जारी किया गया, जिस दिन माल्या ब्रिटेन से लौटा.

सूत्र ने कहा कि माल्या नोटिस जारी होने के बाद भी दस्तावेज और एजेंसी के सवालों के जवाब देता रहा.

उन्होंने कहा कि नए एलओसी के जारी होने के बाद माल्या तीन बार पूछताछ के लिए आया और चार बार विदेश यात्रा पर गया.

माल्या दो मार्च, 2016 को देश छोड़कर चला गया. उस पर 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर बैंकों को धोखा देने का आरोप है.

और पढ़ें- PNB, Rafale और Mallya मुद्दे में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा- देश का चौकीदार चोरी कर रहा

माल्या फिलहाल लंदन में है जहां एक अदालत ने भारत द्वारा दायर उसके प्रत्यर्पण के मामले की सुनवाई खत्म की है और अपना फैसला 10 दिसम्बर के लिए सुरक्षित रखा है.

Source : IANS

Mallya extradition CBI probe Mallya case mallya debt mallya fraud mallya case Vijay Mallya Kingfisher cbi mallya arun jaitley meeting vijay mallya mallya indian express
Advertisment