केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्टे में दाखिल हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रहित के लिए ये जरूरी है कि सिर्फ उन्हें ही भारत में आने की अनुमति दी जाए जिसके पास वैध यात्रा दस्तावेज हो।
सरकार ने कोर्ट में जोर देकर इस बात को कहा कि भारत को खुली सीमा के कारण पहले से ही घुसपैठ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने दावा किया कि घुसपैठ के कारण ही देश में आतंकवाद तेजी से फैल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले पर सरकार से जवाब मांगा था। सीमा पर तैनात जवानों पर आरोप लगाया गया था कि बीएसएफ शरणार्थियों को भारत में आने से रोकने के लिए हथगोलों का प्रयोग कर रही है।
सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी को सरकार के तरफ से पहचान पत्र जारी करने की कोई योजना नहीं है।
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Source : News Nation Bureau