केंद्र EWS के लिए 8 लाख की सीमा पर फिर विचार करने के लिए तैयार
शीर्ष न्यायालय ने 22 अक्टूबर 2021 को नीट अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय के मानदंड को अपनाने के फैसले पर कड़े सवाल उठाए थे.
highlights
- ईडब्ल्यूएस सीमा पर एक महीने में लिया जाएगा निर्णय
- 8 लाख की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था स्पष्टीकरण
नई दिल्ली:
केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के मानदंड पर फिर से विचार करने का फैसला किया है और इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर एक नया निर्णय लिया जाएगा. केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को आश्वासन दिया कि नीट प्रवेश के लिए काउंसलिंग चार सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएगी, जब तक कि ईडब्ल्यूएस मानदंड पर एक नया निर्णय नहीं लिया जाता है.
उन्होंने कहा, 'मुझे यह कहने का निर्देश है कि सरकार ने मानदंडों पर फिर से विचार करने का फैसला किया है. हम चार सप्ताह के भीतर फैसला करेंगे.' पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ भी शामिल थे. पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रगतिशील और व्यावहारिक आरक्षण है और एकमात्र सवाल यह है कि क्या यह क्षैतिज या लंबवत होना चाहिए. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने प्रस्तुत किया कि सवाल यह है कि क्या प्रति माह 70,000 रुपये की आय को ईडब्ल्यूएस कहा जा सकता है. सीमा मुद्दे के पहलू पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि इस पर काम किया जा सकता है.
पीठ ने सुझाव दिया कि केंद्र अगले साल इसके लिए आवेदन कर सकता है. मेहता ने कहा कि उन्हें इस पर निर्देश लेने की जरूरत होगी. जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि यह नवंबर का अंत है. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'केंद्र ने 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा सम्मिलित संविधान के अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में ईडब्ल्यूएस का निर्धारण करने वाले मानदंडों पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया है.' सुनवाई की अगली तारीख छह जनवरी तय की गई. 21 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित नहीं होने के बावजूद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत आरक्षण देने के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय के ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड को अपनाने पर केंद्र से सवाल किया था.
एक हलफनामे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 8 लाख रुपये की आय सीमा तय करने का उसका निर्णय नीट अखिल भारतीय कोटा में मनमाना नहीं है और इसे विभिन्न आर्थिक कारकों पर विचार करने के बाद विभिन्न राज्यों में अंतिम रूप दिया गया है. हलफनामे में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में विविध आर्थिक कारकों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विविध आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 8 लाख रुपये की आय सीमा का निर्धारण किया जाता है.
बता दें कि शीर्ष न्यायालय ने 22 अक्टूबर 2021 को नीट अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय के मानदंड को अपनाने के फैसले पर कड़े सवाल उठाए थे. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ ने पूरे देश में समान रूप से ईडब्ल्यूएस मानदंड के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के औचित्य के बारे में संदेह व्यक्त किया था और स्पष्टीकरण मांगा था. 21 अक्टूबर को पारित आदेश में पीठ ने ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये की आय सीमा के संबंध में विशिष्ट प्रश्नों का एक सेट उठाया था. कोर्ट ने पूछा कि क्या ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों श्रेणियों के लिए 8 लाख रुपये की समान आय सीमा रखना मनमानी नहीं होगी, क्योंकि पूर्व में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की कोई अवधारणा नहीं है.
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