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केंद्र ने हाईकोर्ट के 7 न्यायाधीशों के स्थानांतरण को दी मंजूरी

केंद्र ने हाईकोर्ट के 7 न्यायाधीशों के स्थानांतरण को दी मंजूरी

Updated on: 11 Oct 2021, 06:15 PM

नई दिल्ली:

केंद्र ने विभिन्न हाईकोर्ट के सात न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित (नोटिफाइड) किया है।

न्याय विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, भारत के संविधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया है।

सात न्यायाधीशों के तबादले निम्नलिखित हैं:

1. न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट

2. न्यायमूर्ति टी. एस. शिवगनम, मद्रास हाईकोर्ट से कोलकात्ता हाईकोर्ट

3. न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

4. न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी, कर्नाटक हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट

5. न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट

6. न्यायमूर्ति टी. अमरनाथ गौड़, तेलंगाना हाईकोर्ट से त्रिपुरा हाईकोर्ट

7. न्यायमूर्ति सुभाष चंद, इलाहाबाद हाईकोर्ट से झारखंड हाईकोर्ट

पिछले हफ्ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद और मध्य प्रदेश समेत आठ उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा अन्य उच्च न्यायालयों में पांच मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दी थी।

2 अक्टूबर को, भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना ने कहा था कि उनकी अध्यक्षता में शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने का लक्ष्य बनाया है।

नालसा (एनएएलएसए) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कानून मंत्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में, न्यायमूर्ति रमना ने कहा था, मई के बाद से, मेरी टीम ने अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में 106 न्यायाधीशों और 9 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। सरकार ने अब तक 106 जजों में से 7 और 9 चीफ जस्टिस में से 1 के नाम पर मुहर लगा दी है

उन्होंने तब कहा था कि कानून मंत्री ने बताया है कि बाकी नामों को एक या दो दिनों के भीतर मंजूरी दे दी जाएगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.