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आत्महत्या से मरने वाले कोविड मरीजों के परिवारों को मुआवजे के लिए सहमत हुई केंद्र सरकार

आत्महत्या से मरने वाले कोविड मरीजों के परिवारों को मुआवजे के लिए सहमत हुई केंद्र सरकार

Updated on: 23 Sep 2021, 02:15 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने कोविड पॉजिटिव होने के 30 दिनों के भीतर आत्महत्या से मरने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है।

शीर्ष अदालत में प्रस्तुत एक अतिरिक्त हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबंध में उपयुक्त निर्देश इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है, जिससे 30 दिनों के भीतर आत्महत्या करने वाले लोगों के परिवार के सदस्य एमओएच एण्ड एफ/आईसीएमआर दिशानिदेर्शो के अनुसार कोविड -19 पॉजिटिव के रूप में निदान किए जाने से भी डीएमए की धारा 12 (3) के तहत एनडीएमए द्वारा जारी दिशा-निदेर्शो के अनुसार एसडीआरएफ के तहत दी गई वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

13 सितंबर को शीर्ष अदालत ने देखा था कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कोविड-19 से पीड़ित लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई और ऐसे लोग 3 सितंबर को जारी दिशानिदेशरें का हिस्सा नहीं हैं। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसे लोगों पर भी उपयुक्त विचार किया जाना चाहिए। अनुग्रह राशि के लिए और उन्हें डीएमए की धारा 12 (3) के तहत बनाए गए दिशानिदेर्शो के तहत भारत संघ द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के दायरे में भी शामिल किया जाना चाहिए।

फिर, न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना ने केंद्र से कहा कि वह कोविड पॉजिटिव रोगियों द्वारा की गई आत्महत्या को कोविड की मौत के मामलों के रूप में मानें ताकि उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजे के लिए सक्षम बनाया जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोविड संक्रमण से पीड़ित होने के कारण व्यक्ति ने यह चरम कदम उठाया होगा।

पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था, आप कहते हैं कि आत्महत्या के मामलों को कवर नहीं किया जाएगा। हमारा विचार है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने कोविड की पीड़ा के कारण आत्महत्या की। अपने फैसले पर पुनर्विचार करें।

मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया था कि सरकार मामले की फिर से जांच करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और मुआवजे के भुगतान के लिए केंद्र द्वारा तय दिशा-निदेर्शो पर संतोष व्यक्त किया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.