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सीबीआई ने 38.46 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में कॉक्स एंड किंग्स पर मुकदमा दर्ज किया

सीबीआई ने 38.46 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में कॉक्स एंड किंग्स पर मुकदमा दर्ज किया

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IANS
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Central Bureau

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंडियन बैंक द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर लेजर ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड और उसके अधिकारियों के खिलाफ 38.46 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इंडियन बैंक के उप महाप्रबंधक और शाखा प्रमुख बीनू जे. पिल्लई ने कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड और उसके निदेशकों, एंथनी ब्रूटन मेरिक गुड, अजय अजीत पीटर केरकर और इसके पूर्णकालिक निदेशक उर्रशिला केरकर सहित अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

इंडियन बैंक ने आरोप लगाया कि आरोपी कंपनी ने अज्ञात बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और 27 मई, 2019 को तत्कालीन इलाहाबाद बैंक (अब भारतीय बैंक में विलय) से कंपनी के वाणिज्यिक पत्र की सदस्यता के अनुरोध के साथ संपर्क किया था, जिसे बैंक ने अंकित मूल्य के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि के लिए सब्सक्राइब किया।

शिकायत में कहा गया- कॉक्स एंड किंग्स ने धोखाधड़ी और बेईमानी से वित्तीय विवरणों, खातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और तथ्यों को छुपाया, और बाद में वाणिज्यिक पत्रों की आय को डायवर्ट किया। उपरोक्त कृत्यों के कारण इलाहाबाद बैंक को 38.46 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसका अब इंडियन बैंक में विलय हो गया है, और इसी तरह अभियुक्तों को लाभ हुआ।

उपरोक्त तथ्यों से भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी पठित धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय सं™ोय अपराध का खुलासा हुआ।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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