कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने पिछले साल नवंबर से पश्चिम बंगाल में कई सीबीआई जांच का आदेश दिया है, अब इन सभी मामलों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की प्रगति से निराश हैं।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती अनियमितता घोटाले की जांच में धीमी प्रगति से विशेष रूप से परेशान हैं, जिसके लिए उन्होंने ही आदेश दिया था।
मंगलवार दोपहर एक संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने आश्चर्य जताया कि क्या राज्य में कम से कम 12 मामलों में सीबीआई जांच बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाएगी, जैसा कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नोबेल पदक की चोरी के मामले में हुआ था।
उन्होंने कहा, अब मुझे लगता है कि राज्य पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) सीबीआई से बेहतर होती। सुरंग के अंत में कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। मैंने पिछले साल नवंबर में सीबीआई जांच के लिए पहला आदेश दिया था। अब मैं थक गया हूं।
यह दावा करते हुए कि यह स्टेट के लिए एक अच्छी तस्वीर नहीं है, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि उन्हें इस बात पर संदेह है कि शिक्षा क्षेत्र में भर्ती अनियमितताओं के मामले में सीबीआई कितनी आगे बढ़ेगी।
संयोग से, सोमवार दोपहर को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ ने 2014 में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने प्राथमिक शिक्षकों के पद के लिए 269 उम्मीदवारों की नियुक्ति को तत्काल रद्द करने का भी आदेश दिया और पाया कि इन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने के बावजूद नौकरी हासिल की और उनमें से कुछ तो परीक्षा में उपस्थित भी नहीं हुए थे।
उन्होंने डब्ल्यूबीबीपीई को इन 269 उम्मीदवारों को वेतन का भुगतान तुरंत रोकने और यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे अब उन संबंधित स्कूलों में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होने चाहिए, जहां उन्हें नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को कलकत्ता उच्च न्यायालय के तृणमूल कांग्रेस से संबद्ध अधिवक्ताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने सीबीआई को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी से डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ करने का आदेश दिया था। इन अधिवक्ताओं ने उस समय कुछ समय के लिए उनके न्यायालय का बहिष्कार भी किया था।
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Source : IANS