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आंध्र के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने पर 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट

आंध्र के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने पर 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट

Updated on: 13 Sep 2021, 10:40 PM

दिल्ली/अमरावती:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने से संबंधित एक मामले में गुंटूर, आंध्र प्रदेश स्थित न्यायालय के समक्ष चार आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पिछले साल 11 सितंबर को सीबीआई ने 16 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और 2020 की रिट याचिका संख्या 9166 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में सीआईडी, आंध्र प्रदेश राज्य से 12 प्राथमिकी की जांच अपने हाथ में ली थी। सीबीआई द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की शिकायतों पर मूल प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

यह आरोप लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में प्रमुख पदों पर बैठे प्रमुख कर्मियों ने जानबूझकर न्यायपालिका को निशाना बनाकर, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए कुछ न्यायालय के फैसलों के बाद न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक पोस्ट किए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पब्लिक डोमेन से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए यह मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई द्वारा कार्रवाई भी शुरू की गई थी और ऐसे कई पोस्ट/अकाउंट को इंटरनेट से हटा दिया गया था।

जांच के दौरान आरोपियों को इसी साल 27 जुलाई और 7 अगस्त को विजयवाड़ा और हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

इस मामले के एक अन्य आरोपी के खिलाफ इससे पहले इस साल 2 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की गई थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.